ग्वालियर। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले की आरोपी डॉक्टर मानसी शर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व में हाईकोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगाई थी. लेकिन अब सशर्त पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर मानसी शर्मा को वह 2000000 की एफडी ट्रायल कोर्ट में जमा करानी होगी इसके साथ ही भोपाल के चूनाभट्टी स्थित यशोदा विहार के मकान की रजिस्ट्री भी न्यायालय में जमा करनी होगी. (Female doctor allowed to go abroad conditionally) (gwalior vyapam female doctor fd of 20 lakhs court)
जिस दिन बुलाएगी कोर्ट उस दिन मानसी को आना होगाः ट्रायल कोर्ट को जिस तारीख को भी मानसी शर्मा की जरूरत महसूस होगी, उस दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा. शर्त का उल्लंघन करने पर 2000000 की राशि कोर्ट में जब्त कर ली जाएगी. मानसी शर्मा ने भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है. उस पर आरोप है कि उसने मेडिकल कालेज प्रबंधन के साथ मिलकर नियम विरुद्ध तरीके से एमबीबीएस में प्रवेश लिया था. इस मामले की ट्रायल विशेष सीबीआई कोर्ट में लंबित है. इस बीच उसने बताया कि उसे एमपीएच पब्लिक हेल्थ ग्लोबल हेल्थ कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नाटिंघम में प्रवेश मिल गया है. इसके लिए विदेश जाना होगा. कोर्ट ने उसे सशर्त विदेश जाने की जाने की अनुमति दी है. (gwalior fd of 20 lakhs will be deposited in court)