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ग्वालियर: जयारोग्य चिकित्सालय ने अवैध एंबुलेंस पर दिखाई सख्ती, जारी किया नोटिस

जिन एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मासिक शुल्क और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा. यदि ऐसे एंबुलेंस संचालक परिसर में प्रवेश कर कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा.

जयारोग्य चिकित्सालय
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Published : May 2, 2019, 7:49 PM IST

ग्वालियर। शहर के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य चिकित्सालय समूह परिसर में अब अवैध एंबुलेंस खड़ी नहीं हो सकेंगी. जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा ने 22 एंबुलेंस संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में हिदायद दी गई है कि यदि बिना मासिक शुल्क जमा कराएं परिसर में एंबुलेंस खड़ी होंगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी.

जयारोग्य चिकित्सालय

जयारोग्य अस्पताल समूह में एंबुलेंस पॉइंट पर 22 एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन हैं. जिसमें से अधिकांश वाहन पिछले काफी समय से मासिक शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा अवैध रूप से भी कई एंबुलेंस अस्पताल परिसर में मरीजों को लाने ले जाने का काम कर रही है. संभागीय कमिश्नर के निर्देश के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा ने सभी एंबुलेंस के नंबर सहित लिस्ट तैयार कराई और सभी को नोटिस जारी किए हैं.

अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि जिन एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मासिक शुल्क और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाएगा. यदि ऐसे एंबुलेंस संचालक परिसर में प्रवेश कर कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजा जाएगा. जहां से सूची आरटीओ के पास भेजी जाएगी, जिससे पंजीयन निरस्त कराए जा सकेंगे.

ग्वालियर। शहर के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य चिकित्सालय समूह परिसर में अब अवैध एंबुलेंस खड़ी नहीं हो सकेंगी. जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा ने 22 एंबुलेंस संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में हिदायद दी गई है कि यदि बिना मासिक शुल्क जमा कराएं परिसर में एंबुलेंस खड़ी होंगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी.

जयारोग्य चिकित्सालय

जयारोग्य अस्पताल समूह में एंबुलेंस पॉइंट पर 22 एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन हैं. जिसमें से अधिकांश वाहन पिछले काफी समय से मासिक शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा अवैध रूप से भी कई एंबुलेंस अस्पताल परिसर में मरीजों को लाने ले जाने का काम कर रही है. संभागीय कमिश्नर के निर्देश के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा ने सभी एंबुलेंस के नंबर सहित लिस्ट तैयार कराई और सभी को नोटिस जारी किए हैं.

अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि जिन एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मासिक शुल्क और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाएगा. यदि ऐसे एंबुलेंस संचालक परिसर में प्रवेश कर कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजा जाएगा. जहां से सूची आरटीओ के पास भेजी जाएगी, जिससे पंजीयन निरस्त कराए जा सकेंगे.

Intro:एंकर-- ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य चिकित्सालय समूह परिसर में अब अवैध एंबुलेंस खड़ी नहीं हो सकेंगी। जयारोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा द्वारा 22 एंबुलेंस संचालकों को नोटिस जारी किया है भेजे गए नोटिस में से 18 रिसीव हुए हैं जिसमें हिदायद दी गई है कि यदि बिना मासिक शुल्क जमा कराएं परिसर में एंबुलेंस खड़ी होंगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्यवाही की जाएगी।
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वीओ-- दरअसल जयारोग्य अस्पताल समूह में एंबुलेंस पॉइंट पर 22 एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन था। जिसमें से अधिकांश वाहन पिछले काफी समय से मासिक शुल्क जमा नहीं करा रहे इसके अलावा अवैध रूप से भी कई एंबुलेंस अस्पताल परिसर में मरीजों को लाने ले जाने का काम कर रही है संभागीय कमिश्नर के निर्देश के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ अशोक मिश्रा ने सभी एंबुलेंस की नंबर सहित लिस्ट तैयार कराई और सभी को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करने के साथ अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि जिन एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मासिक शुल्क जमा न कर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा और यदि ऐसे एंबुलेंस संचालक परिसर में प्रवेश कर कार्य करते हुए पाए जाते हैं ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजा जाएगा जहां से सूची आरटीओ के पास भेजी जाएगी जिससे पंजीयन निरस्त कराए जा सकेंगे।

Conclusion:बाइट--डॉ अशोक मिश्रा --अधीक्षक, जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर
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