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प्रजापति समाज को नहीं मिल रही जमीन, HC ने खनिज विभाग को दिया नोटिस

प्रजापति समाज को जमीन आवंटित नहीं करने और लीज पर न देने के मामले में लगी जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए खनिज विभाग को नोटिस जारी किया है.

Public interest litigation of Prajapati society
प्रजापति समाज की जनहित याचिका पर सुनवाई
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Published : Jul 30, 2020, 8:03 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रजापति समाज की जनहित याचिका पर ग्वालियर जिला प्रशासन और खनिज विभाग को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब देने के लिए विभाग को एक माह का समय दिया है, बता दें प्रजापति कुंभकार संघ ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें नियम और पात्रता होने के बावजूद शासकीय स्तर पर उनके समाज को जमीन लीज पर आवंटित नहीं करने का आरोप विभाग पर लगाया गया था.

प्रजापति समाज की जनहित याचिका पर सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि खनिज विभाग के नियम में उनके समाज को लीज पर जमीन दिए जाने का प्रावधान है और लीज में सब्सिडी भी दिए जाने का नियम है, लेकिन उनके समाज को मिट्टी से बने उत्पादों को निर्माण के लिए ना तो जमीन दी जा रही है ना किसी तरह की कोई रियायत मिल रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने खनिज विभाग को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि अब तक प्रजापति कुंभकार समाज को कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसकी जानकारी दें. कोर्ट ने खनिज विभाग से सब्सिडी का स्टेटस भी पूछा है. इस मामले में प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करना है.

ग्वालियर चंबल अंचल में प्रजापति कुंभकार समाज मिट्टी से बने मटके ,कुल्हड़ कटोरियां और मूर्तियां बनाने का काम करता है. यहां हर साल नवरात्रि, गणेश चतुर्थी पर बड़ी मात्रा में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, लेकिन प्रजापति समाज को शासकीय स्तर पर खनिज विभाग कोई जमीन मिट्टी खोदने के लिए आवंटित नहीं करता है ना ही उन्हें कोई लीज दी जाती. इसको लेकर समाज लंबे अरसे से मांग करता आ रहा है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रजापति समाज की जनहित याचिका पर ग्वालियर जिला प्रशासन और खनिज विभाग को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब देने के लिए विभाग को एक माह का समय दिया है, बता दें प्रजापति कुंभकार संघ ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें नियम और पात्रता होने के बावजूद शासकीय स्तर पर उनके समाज को जमीन लीज पर आवंटित नहीं करने का आरोप विभाग पर लगाया गया था.

प्रजापति समाज की जनहित याचिका पर सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि खनिज विभाग के नियम में उनके समाज को लीज पर जमीन दिए जाने का प्रावधान है और लीज में सब्सिडी भी दिए जाने का नियम है, लेकिन उनके समाज को मिट्टी से बने उत्पादों को निर्माण के लिए ना तो जमीन दी जा रही है ना किसी तरह की कोई रियायत मिल रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने खनिज विभाग को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि अब तक प्रजापति कुंभकार समाज को कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसकी जानकारी दें. कोर्ट ने खनिज विभाग से सब्सिडी का स्टेटस भी पूछा है. इस मामले में प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करना है.

ग्वालियर चंबल अंचल में प्रजापति कुंभकार समाज मिट्टी से बने मटके ,कुल्हड़ कटोरियां और मूर्तियां बनाने का काम करता है. यहां हर साल नवरात्रि, गणेश चतुर्थी पर बड़ी मात्रा में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, लेकिन प्रजापति समाज को शासकीय स्तर पर खनिज विभाग कोई जमीन मिट्टी खोदने के लिए आवंटित नहीं करता है ना ही उन्हें कोई लीज दी जाती. इसको लेकर समाज लंबे अरसे से मांग करता आ रहा है.

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