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मिलावट करने वालों पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, दूध कारोबारी की जमानत निरस्त

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Published : Nov 29, 2019, 5:57 AM IST

ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने मिलावट करने वाले दूध कारोबारी की जमानत को खारिज कर दिया है. मुरैना के इस दूध कारोबारी खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट करते हुए पकड़ा था.

ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच
ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुरैना के दूध कारोबारी की जमानत सेशन कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने तीन और मिलावट के आरोपियों की जमानत निरस्त की है.

अंकित सक्सेना, वकील

मुरैना में पिछले दिनों दीपावली के दौरान मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए गए जिला प्रशासन के अभियान में साधु सिंह की डेयरी पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की थी. जिसमें साधु सिंह के यहां दूध में मिलावट के काम आने वाले कई केमिकल और एसेंस मिले थे.

साधु सिंह के अलावा चार अन्य कारोबारियों ने जमानत के लिए आवेदन किए थे. इन लोगों की जमानत याचिका पहले सेशन कोर्ट से निरस्त की जा चुकी थी. इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था. लेकिन कोर्ट ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर साधु सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी इसके अलावा चार अन्य लोगों की जमानत याचिका निरस्त की गई है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुरैना के दूध कारोबारी की जमानत सेशन कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने तीन और मिलावट के आरोपियों की जमानत निरस्त की है.

अंकित सक्सेना, वकील

मुरैना में पिछले दिनों दीपावली के दौरान मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए गए जिला प्रशासन के अभियान में साधु सिंह की डेयरी पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की थी. जिसमें साधु सिंह के यहां दूध में मिलावट के काम आने वाले कई केमिकल और एसेंस मिले थे.

साधु सिंह के अलावा चार अन्य कारोबारियों ने जमानत के लिए आवेदन किए थे. इन लोगों की जमानत याचिका पहले सेशन कोर्ट से निरस्त की जा चुकी थी. इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था. लेकिन कोर्ट ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर साधु सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी इसके अलावा चार अन्य लोगों की जमानत याचिका निरस्त की गई है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है मुरैना के दूध कारोबारी की जमानत सेशन कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दी है इसके अलावा हाईकोर्ट ने तीन और मिलावट के आरोपियों की जमानत निरस्त की है।


Body:मुरैना में पिछले दिनों दीपावली के दौरान मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए गए जिला प्रशासन के अभियान में साधु सिंह की डेयरी पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की थी जिसमें साधु सिंह के यहां दूध में मिलावट के काम आने वाले कई केमिकल और एसेंस मिले थे।


Conclusion:साधु सिंह के अलावा चार अन्य कारोबारियों ने जमानत के लिए आवेदन किए थे इन लोगों की जमानत याचिका पहले सेशन कोर्ट से निरस्त की जा चुकी थी इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन कोर्ट ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर साधु सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी इसके अलावा चार अन्य लोगों की जमानत याचिका निरस्त की गई है।
बाइट अंकित सक्सेना शासकीय अधिवक्ता हाई कोर्ट
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