ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुरैना के दूध कारोबारी की जमानत सेशन कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने तीन और मिलावट के आरोपियों की जमानत निरस्त की है.
मुरैना में पिछले दिनों दीपावली के दौरान मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए गए जिला प्रशासन के अभियान में साधु सिंह की डेयरी पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की थी. जिसमें साधु सिंह के यहां दूध में मिलावट के काम आने वाले कई केमिकल और एसेंस मिले थे.
साधु सिंह के अलावा चार अन्य कारोबारियों ने जमानत के लिए आवेदन किए थे. इन लोगों की जमानत याचिका पहले सेशन कोर्ट से निरस्त की जा चुकी थी. इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था. लेकिन कोर्ट ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर साधु सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी इसके अलावा चार अन्य लोगों की जमानत याचिका निरस्त की गई है.