ग्वालियर। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने प्रदेश भर में 108 एंबुलेंस का संचालन करने वाली जिगित्सा हेल्थ केयर कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा है की आप ओवरटाइम वर्क लेते हैं तो कर्मचारियों को पेमेंट करना आप की जिम्मेदारी है. कंपनी के खिलाफ एंबुलेंस कर्मचारियों ने निर्धारित समय से अधिक अवधि तक काम कराने और ओवरटाइम के पैसे नहीं देने को लेकर श्रम न्यायालय में याचिका लगाई थी.
दरअसल जिगित्सा हेल्थ केयर कंपनी प्रदेश भर में 108 एंबुलेंस का संचालन करती है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं. समय-समय पर प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच विवाद होते रहे हैं. कभी वेतन को लेकर तो कभी निर्धारित समय से ज्यादा काम लेने पर कई बार कर्मचारी काम बंद कर चुके हैं. लेकिन कोरोना काल में एंबुलेंस कर्मचारियों से ज्यादा काम लेने के बावजूद उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा था. उसे लेकर कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसमें श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था. फैसले के खिलाफ जिगित्सा हेल्थ केयर कंपनी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में अपील की थी.
याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें श्रम न्यायालय के फैसले को सही ठहराया गया. लेकिन इसके बावजूद जिगित्सा कंपनी ने कर्मचारियों की याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील कर दी. वहां भी डिवीजन बेंच में श्रम न्यायालय और एकल पीठ के फैसले को सही माना और जिगित्सा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया.
इस फैसले से जिगित्सा कंपनी के एंबुलेंस कर्मचारी ओवर टाइम के हकदार हो गए हैं. आठ घंटे से ज्यादा काम कराने पर अब कंपनी को अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा.