ग्वालियर। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद अब ग्वालियर की 429 अवैध (429 illegal colonies will get legal status)कॉलोनियों वैध होंगी. नगर निगम ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. दावे आपत्तियों के लिए 15 दिन तक का समय रखा गया है. वैध की जाने वाली कॉलोनियों में वे कॉलोनी शामिल होंगी जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2016 के पहले तक हुआ है.
2018 में सरकार ने लिया था फैसला
नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल का कहना है कि 429 कॉलोनियों में लगभग 25 हजार मकान हैं. कॉलोनियां वैध होने के बाद ये सीधे विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे. वे मकान मालिक जिनके मकान वैध होंगे उन्हें निगम में भवन शुल्क भवन, अनुज्ञा शुल्क ,विकास शुल्क सहित अन्य कर जमा कराने होंगे.
1 हजार स्क्वायर फीट पर 5 हजार का खर्च
कमिश्नर के मुताबिक अवैध मकानों को वैध होने पर आने वाले कुल खर्चे की अगर बात करें तो प्रति 1000 वर्ग फुट पर लगभग 5000 रुपए का खर्च आएगा. साल 2018 में सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया गया था,लेकिन यह मामला हाईकोर्ट चला गया था. हाई कोर्ट से मामले के निपटारे के बाद अब नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सिलसिला शुरू कर दिया है.