भोपाल। मध्यप्रदेश में चली सियासी उठापटक के बीच विधानसभा का सत्र पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सका तो वहीं सत्ता बदलने के बाद पेश होने वाला बजट भी पटल पर नहीं आ सका, जिसकी वजह से नई सरकार के सामने भी कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी. कोरोना वायरस के चलते विधानसभा का सत्रावसान होने के कारण एक अप्रैल से जरूरी खर्च के लिए शिवराज सरकार को अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाया है. ऐसी स्थिति में कैबिनेट भी नहीं बुलाई जा सकती है. यही वजह रही कि शिवराज सरकार ने अगले चार माह के लिए लेखानुदान अध्यादेश 2020 तैयार कर अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे राज्यपाल के द्वारा अपनी ओर से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है.
बता दें कि सभी विभागों को एक अप्रैल के पहले बजट आवंटन किया जाना है. ताकि वह एक अप्रैल से राशि खर्च कर सकें इसके लिए 27 मार्च को विधानसभा में लेखानुदान लाने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने सत्रावसान करके अध्यादेश के जरिए लेखानुदान लाने का फैसला किया था.
इन दिनों गंभीर समस्या इस समय देश और प्रदेश पर छाई हुई है उसे देखते हुए इस लेखानुदान की राशि भी करोड़ों में रखी गई थी . इसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते के साथ पेंशनर्स की पेंशन करवाओ ब्याज अदायगी के साथ बड़े हुए महंगाई भत्ते का इंतजाम करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है.
बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन से देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने कोरोनावायरस के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी राज्यपाल को दी थी. इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अवगत कराया था कि कोरोना वायरस से इस समय मध्यप्रदेश में क्या स्थिति है और नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं.
राज्यपाल लगातार कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर गंभीर हैं और वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. वित्त विभाग के द्वारा इस अध्यादेश का पूरा मसौदा तैयार किया गया था. विधि एवं विधायी विभाग से कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इसे मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया. देर शाम यह अध्यादेश राज्यपाल के समक्ष पेश हुआ और इसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसे हरी झंडी दे दी.
राज्यपाल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले चार माह में किये जाने वाले व्ययों के लिये मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश -2020 को अनुमोदन दे दिया गया दिया है. इस वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लेखानुदान में एक लाख 66 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपये का प्रावधान है, जिसका आवंटन वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा. आवंटित राशि, राज्य शासन के सभी विभागों को एक अप्रैल 2020 से किये जाने वाले व्ययों के लिये उपलब्ध हो जाएगी.