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Right To Education के तहत गरीब बच्चों का होगा Admission, पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी उपलब्ध - Bhopal News

शिक्षा का अधिकार (Right To Education) के तहत गरीब बच्चों का स्कूल में प्रवेश लिया जाएगा. एडमिशन (Admission) के लिए पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है, जहां बच्चों के एडमिशन की जानकारी दी गई है.

Right To Education
शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश
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Published : Jun 3, 2021, 2:24 PM IST

भोपाल। शिक्षा के अधिकार (Right To Education) के लिए गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है, इसके तहत मध्यप्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूल की लिस्ट 3 जून यानी आज से सरकारी पोर्टल पर मौजूद रहेगी. जिन भी स्कूलों को कोई आपत्ति है, वह 5 जून तक शाम 4:00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, 3 जून 2021 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी http://rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम/वार्ड, पड़ोस/विस्तारित पड़ोस, स्कूल की प्रवेश के लिएआरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या की प्रोविजनल सूची रहेगी.

Right To Education
शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश

5 जून तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं स्कूल

यदि किसी प्राइवेट स्कूल को अपने स्वयं के स्कूल की प्रोविजनल जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वे 5 जून 2021 को शाम 4 बजे तक अपना अभ्यावेदन संबंधित विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद दिया गया कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा. यदि कोई संस्था या समिति उनके प्राइवेट स्कूल को सत्र 2021-22 में संचालित नहीं करना चाहती है, तो उसकी जानकारी विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर प्रोविजनल सूची में कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था सम्मिलित है, तो संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में संस्था का नाम सूची से विलोपित किया जा सकेगा.

Right To Education
गरीब बच्चों का होगा Admission

क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट (Right To Education) ?

इस कानून के मुताबिक हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है. इस कानून को साल 2009 में बनाया गया है और इस कानून के तहत हर प्राइवेट विद्यालय को अपने स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है.

एमपी सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट (education department) ने इसी कानून के तहत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं.

आवेदन करने के लिए तय की गई योग्यता (Eligibility Criteria)

मूल निवासी: मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में रहने वाले मूल निवासी बच्चों को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है.

वार्षिक आय: जिन बच्चों के माता–पिता की वार्षिक आय अधिकारिक आय मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आयु सीमा: 3 साल से अधिक व 6 साल से कम आयु के बच्चे लिए इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे.

वंचित समूह से संबंधित: आरटीई कानून के अनुसार केवल उन्हीं बच्चों को प्राइवट स्कूल में दाखिला मिल सकता है, जिनका नाता वंचित समूह और वीकर सेक्शन से होगा.

लॉटरी का रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे देखें (Lottery Result Online Check)

आरटीई एमपी प्रवेश का लॉटरी का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट में जायें. इसके बाद आपको आरटीई पोर्टल पर क्लिक करते हुए ‘एडमिशन चेक इन’ विकल्प पर क्लिक करा है.इसके अगले पेज में आपको अपने रजिस्ट्रेशन का नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. इसके बाद आपको बच्चे के नाम की सूची में अपने बच्चे का नाम टाइप करें.इस तरह से आप आरटीई एमपी प्रवेश लॉटरी का रिजल्ट दे सकते हैं.

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अपने पसंदीदा स्कूल का कर सकते हैं चयन (List of School)

आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने गांव या वार्ड के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं.इसके अलावा आरटीई के तहत एमपी के जिन स्कूलों में प्रवेश लिया जा सकता हैं, उन स्कूलों के नामों की सूची लिंक पर जाकर हासिल की जा सकती है.इस लिंक पर जाकर बस आवेदकों को अपने जिला, गांव और किस कक्षा में दाखिला लेना है, जैसी इत्यादि जानकारी को भरना होगी और ये जानकारी भरने के बाद आवेदकों को उनके जिले और गांवों के उन स्कूलों के नामों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिनमें वो आरटीई लॉटरी के जरिए दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

भोपाल। शिक्षा के अधिकार (Right To Education) के लिए गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है, इसके तहत मध्यप्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूल की लिस्ट 3 जून यानी आज से सरकारी पोर्टल पर मौजूद रहेगी. जिन भी स्कूलों को कोई आपत्ति है, वह 5 जून तक शाम 4:00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, 3 जून 2021 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी http://rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम/वार्ड, पड़ोस/विस्तारित पड़ोस, स्कूल की प्रवेश के लिएआरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या की प्रोविजनल सूची रहेगी.

Right To Education
शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश

5 जून तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं स्कूल

यदि किसी प्राइवेट स्कूल को अपने स्वयं के स्कूल की प्रोविजनल जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वे 5 जून 2021 को शाम 4 बजे तक अपना अभ्यावेदन संबंधित विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद दिया गया कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा. यदि कोई संस्था या समिति उनके प्राइवेट स्कूल को सत्र 2021-22 में संचालित नहीं करना चाहती है, तो उसकी जानकारी विकासखण्ड के बी.आर.सी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर प्रोविजनल सूची में कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था सम्मिलित है, तो संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में संस्था का नाम सूची से विलोपित किया जा सकेगा.

Right To Education
गरीब बच्चों का होगा Admission

क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट (Right To Education) ?

इस कानून के मुताबिक हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है. इस कानून को साल 2009 में बनाया गया है और इस कानून के तहत हर प्राइवेट विद्यालय को अपने स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है.

एमपी सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट (education department) ने इसी कानून के तहत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं.

आवेदन करने के लिए तय की गई योग्यता (Eligibility Criteria)

मूल निवासी: मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में रहने वाले मूल निवासी बच्चों को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है.

वार्षिक आय: जिन बच्चों के माता–पिता की वार्षिक आय अधिकारिक आय मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आयु सीमा: 3 साल से अधिक व 6 साल से कम आयु के बच्चे लिए इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे.

वंचित समूह से संबंधित: आरटीई कानून के अनुसार केवल उन्हीं बच्चों को प्राइवट स्कूल में दाखिला मिल सकता है, जिनका नाता वंचित समूह और वीकर सेक्शन से होगा.

लॉटरी का रिजल्ट ऑनलाइन ऐसे देखें (Lottery Result Online Check)

आरटीई एमपी प्रवेश का लॉटरी का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट में जायें. इसके बाद आपको आरटीई पोर्टल पर क्लिक करते हुए ‘एडमिशन चेक इन’ विकल्प पर क्लिक करा है.इसके अगले पेज में आपको अपने रजिस्ट्रेशन का नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. इसके बाद आपको बच्चे के नाम की सूची में अपने बच्चे का नाम टाइप करें.इस तरह से आप आरटीई एमपी प्रवेश लॉटरी का रिजल्ट दे सकते हैं.

ऑनलाइन कक्षा पर मोदी से अपील के बाद कश्मीरी बच्ची मीडिया सनसनी बनी

अपने पसंदीदा स्कूल का कर सकते हैं चयन (List of School)

आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने गांव या वार्ड के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं.इसके अलावा आरटीई के तहत एमपी के जिन स्कूलों में प्रवेश लिया जा सकता हैं, उन स्कूलों के नामों की सूची लिंक पर जाकर हासिल की जा सकती है.इस लिंक पर जाकर बस आवेदकों को अपने जिला, गांव और किस कक्षा में दाखिला लेना है, जैसी इत्यादि जानकारी को भरना होगी और ये जानकारी भरने के बाद आवेदकों को उनके जिले और गांवों के उन स्कूलों के नामों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिनमें वो आरटीई लॉटरी के जरिए दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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