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एमपी पंचायत चुनावः आज जारी होगी अधिसूचना, सरकार ने 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के दिये निर्देश

चुनावों को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आरक्षण की अधिसूचना आज शुक्रवार को जारी होगी. विभाग ने कलेक्टरों को 25 मई तक आरक्षण कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये हैं. (Panchayat elections in mp) (Reservation information will be released today)

Panchayat elections in mp
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव
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Published : May 20, 2022, 7:23 AM IST

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने आरक्षण को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. विभाग ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण किए जाने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं. कलेक्टरों से कहा गया है कि 20 मई से 25 मई के बीच समूची आरक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जानी है. इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी निर्देश जारी किए हैं.

Panchayat elections in mp
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा

आज जारी होगी आरक्षण की अधिसूचना: ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के लिए आरक्षण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी. साथ ही जनपद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. 23 मई को एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण की कार्रवाई होगी. जबकि 25 मई को सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 26 मई शाम 4 बजे तक सभी जिला कलेक्टरों को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी.

OBC आरक्षण से निकाय चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, फिर भी रिजर्वेशन से नाराज है ओबीसी वर्ग, जानें वजह

पंचायतों के आरक्षण के लिए कलेक्टरों को दिशा-निर्देश: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए गए निर्देश में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाना है. यदि किसी निकाय में एससी और एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा. साथ ही किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35% से अधिक नहीं किया जाएगा.

सबसे पहले एससी-एसटी वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अपने निर्देश में ये भी कहा कि सबसे पहले वार्डों और पदों के आरक्षण की कार्यवाही एससी एसटी वर्ग के लिए की जाएगी. यदि किसी निकाय में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति 50% से अधिक है तो वहां ओबीसी के लिए आरक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकेगी. लेकिन अगर कहीं इससे कम है तो ओबीसी के लिए 50% तक की स्थिति में आरक्षण किया जा सकेगा. कलेक्टरों को मतदान सामग्री, मतदानकर्मी, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.

((Panchayat elections in mp) (Reservation information will be released today)

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने आरक्षण को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. विभाग ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण किए जाने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं. कलेक्टरों से कहा गया है कि 20 मई से 25 मई के बीच समूची आरक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जानी है. इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी निर्देश जारी किए हैं.

Panchayat elections in mp
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा

आज जारी होगी आरक्षण की अधिसूचना: ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के लिए आरक्षण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी. साथ ही जनपद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. 23 मई को एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण की कार्रवाई होगी. जबकि 25 मई को सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 26 मई शाम 4 बजे तक सभी जिला कलेक्टरों को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी.

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पंचायतों के आरक्षण के लिए कलेक्टरों को दिशा-निर्देश: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए गए निर्देश में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाना है. यदि किसी निकाय में एससी और एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी की आबादी से अधिक नहीं होगा. साथ ही किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35% से अधिक नहीं किया जाएगा.

सबसे पहले एससी-एसटी वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अपने निर्देश में ये भी कहा कि सबसे पहले वार्डों और पदों के आरक्षण की कार्यवाही एससी एसटी वर्ग के लिए की जाएगी. यदि किसी निकाय में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति 50% से अधिक है तो वहां ओबीसी के लिए आरक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकेगी. लेकिन अगर कहीं इससे कम है तो ओबीसी के लिए 50% तक की स्थिति में आरक्षण किया जा सकेगा. कलेक्टरों को मतदान सामग्री, मतदानकर्मी, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं.

((Panchayat elections in mp) (Reservation information will be released today)

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