भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है. सत्र तीन दिवसीय रहेगा जिसको लेकर विधानसभा के आसपास धारा 144 भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लागू करने के आदेश दिए हैं
कलेक्टर ने जारी किए धारा 144 के आदेश
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी की है. जो 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लागू रहेंगे. 28 से 30 दिसंबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे तक 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहे पर धारा 144 लागू रहेगी
इन इलाकों में धारा 144 लागू
विधानसभा सत्र के दौरान नवीन विधायक विश्राम गृह के सामने वाला मार्ग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओम नगर और वल्लभनगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र मे धारा 144 के लागू रहेगी. इसमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को मुक्त किया गया है. साथ ही शव यात्रा और बारात आदेश से मुक्त रहेंगे.
जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
जिन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है वहां पर चार व्यक्ति से ज्यादा कोई भी एकत्रित नहीं होगा. कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन करना तो निर्देश करेगा ना उस में भाग लेगा. आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा. प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की भी सख्त मनाही की गई है.