भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को कुछ जगहों पर 30 फीसदी तक आरक्षण का लाभ मिलेगा. वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद कमलनाथ के पेट में दर्द और बढ़ गया होगा, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ ना पहुंचने देने की थी.
आरक्षण का फैसला भाजपा के प्रयासों की जीत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर असमंजस खत्म हो गया है. उन्होंने चुनावों में आरक्षण दिए जाने के फैसले को भाजपा के प्रयासों की जीत बताया. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हमारा संकल्प था वह पूरा हो गया है. निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
कांग्रेस के पेट का दर्द बढ़ गया होगा: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने से रोकने का हर प्रयास किया. कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि प्रदेश की ओबीसी आबादी को आरक्षण का लाभ मिल सके, इसीलिए वे बार-बार कोर्ट जाते थे. हमारी सरकार ने जो अथक प्रयास किया, संकल्प लिया. आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. भाजपा का प्रयास था स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों. आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे संकल्प के आधार पर हों कोर्ट ने निर्णय दिया है. हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है.
बीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
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टिकट वितरण में ओबीसी वर्ग को मिलेगी प्राथमिकता: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो, लेकिन बीजेपी टिकट में ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दिए जाने के अपने पहले के फैसले पर कायम है. टिकट वितरण में 27 फीसदी ओबीसी वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहाः सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए. एडवोकेट वरुण ठाकुर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि -
आरक्षण किसी भी स्थिति में ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर 50 फीसदी से अधिक नहीं होगा. सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका ज्ञानी एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की थी. इस पर 17 मई को सुनवाई हुई थी.
वरुण ठाकुर, एडवोकेट
(OBC Reservation in MP) (VD Sharma target on congress)