भोपाल। मध्य प्रदेश के 133 नगरीय निकायों (MP urban body elections) में शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. 6 जुलाई को पहले चरण में 11 नगर निगम 36 नगरपालिका और 86 नगर परिषद में मतदान होगा. सोमवार शाम 5 बजे से उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे. 13 हजार 148 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान ईवीएम (Electronic Voting Machine) के माध्यम से होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 'पहले चरण में कुल 133 नगरीय निकायों के लिए महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान होगा. आलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी में नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं'.
30,761 ईवीएम का होगा उपयोग: नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में 55 हजार ईवीएम उपलब्ध हैं. इनमें से 30 हजार 761 का उपयोग मतदान के लिए किया जाएगा. महापौर और पार्षद पद के लिए नोटा सहित 15 या उससे कम प्रत्याशी होने पर एक कंट्रोल यूनिट और दो बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा. 15 से अधिक उम्मीदवार होने पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी. इंदौर और भोपाल में प्रत्येक वार्ड के लिए पांच ईवीएम तथा जबलपुर और ग्वालियर के प्रत्येक वार्ड के लिए तीन ईवीएम आरक्षित रखी गई हैं. बाकी नगर निगम और नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए दो, नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड के लिए एक ईवीएम आरक्षित की गई है.
भोपाल में 17 लाख से ज्यादा मतदाता: राजधानी भोपाल के 85 वार्डों में पुरुष मतदाता 8 लाख 86 हजार 126, महिला मतदाता 8 लाख 20 हजार 343 और अन्य 168 मतदाता हैं. इस प्रकार भोपाल जिले में कुल 17 लाख 06 हजार 637 मतदाता हैं. यह मतदाता भोपाल नगर पालिक निगम के 2 हजार 176 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करेंगे. नगर परिषद बैरसिया के 18 वार्डों में पुरुष मतदाता 13 हजार 149, महिला मतदाता 12 हजार 377 सहित कुल 25 हजार 527 मतदाता हैं. यह मतदाता नगर परिषद बैरसिया के 35 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे.
बाहरी व्यक्तियों को किया जाएगा क्षेत्र से बाहर: भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने बताया कि 'भोपाल नगर निगम और नगर परिषद बैरसिया में 6 जुलाई को होने वाले मतदान के 48 घण्टे पूर्व यानि सोमवार 5 बजे से चुनाव प्रचार- प्रसार थम जाएगा. उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए भोपाल जिले की सीमा से 5 जुलाई को उन व्यक्तियों को बाहर किया जाएगा जो मतदाता नहीं है. वहीं निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए सुविधा दी गई है. कारखाना अधिनियम के तहत उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा'.
ओपिनियन पोल पर रोक: मध्यप्रदेश में पिछले कई दिनों से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का शोर चल रहा था. उम्मीदवारों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है. सियासी दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगे, लेकिन आज चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके साथ ही आयोग के निर्देशानुसार 4 जुलाई को शाम 5 बजे से लेकर 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किए जाएंगे. (Opinion Polls Will Not Be Broadcast)
शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध: नगरीय निकाय चुनाव के चलते भोपाल-बैरसिया सहित मध्यप्रदेश के चुनावी क्षेत्रों में 48 घण्टे पूर्व यानी सोमवार 4 जुलाई से शराब दुकानें बंद रहेंगी. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि 'चुनावी क्षेत्रों और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी. इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा'.(MP urban body elections) (Noise of election campaign will stop Today) (Candidates will be able to do door to door Campaigns) (Liquor shops closed in election areas of MP)