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लंबित मामलों से निबटारे का प्रयास : आज से एमपी हाईकोर्ट काम के घंटे 30 मिनट बढ़ा रहा है - MP High Court to extend working hours

एमपी हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को निबटाने के लिए 3 जनवरी यानी आज से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने जा रहा है. ( (MP HC to extend 30 minutes in working hours)

MP High Court to extend working hours by 30 minutes from January 3
एमपी हाईकोर्ट 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाएगा
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Published : Jan 2, 2022, 7:41 AM IST

Updated : Jan 3, 2022, 6:44 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों के निबटारे के प्रयास में अपने काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है. खंडपीठों सहित सभी पीठों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में इस आशय का संशोधन किया है.

एमपी हाईकोर्ट के काम का नया समय

अभी तक हाईकोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें दोपहर 1.30 और अपराह्न् 2.30 बजे के बीच एक घंटे का अवकाश भी शामिल था. अब अपने नियम में संशोधन के बाद हाईकोर्ट दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक अवकाश के साथ सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा.

3 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है बढ़ा हुआ काम का समय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, "प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय बढ़ाने से लंबित मामलों के निबटारे में मदद मिलेगी." इसमें आगे कहा गया है, "संशोधन (काम के घंटों में वृद्धि) मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किए गए हैं और अगले कार्य दिवस यानी आज 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे."
ओबीसी आरक्षण के किसी भी मामले में नहीं होगा अंतरिम आदेश, सभी की रेगुलर बेंच में होगी सुनवाई

एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन ने नवंबर 2021 में पारित किया था प्रस्ताव
नवंबर 2021 में एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन (एमपीएचसीबीए) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के काम के घंटे हर दिन आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए.
(MP HC to extend 30 minutes in working hours)

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों के निबटारे के प्रयास में अपने काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है. खंडपीठों सहित सभी पीठों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में इस आशय का संशोधन किया है.

एमपी हाईकोर्ट के काम का नया समय

अभी तक हाईकोर्ट के कामकाज का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें दोपहर 1.30 और अपराह्न् 2.30 बजे के बीच एक घंटे का अवकाश भी शामिल था. अब अपने नियम में संशोधन के बाद हाईकोर्ट दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक अवकाश के साथ सुबह 10.15 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा.

3 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है बढ़ा हुआ काम का समय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, "प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय बढ़ाने से लंबित मामलों के निबटारे में मदद मिलेगी." इसमें आगे कहा गया है, "संशोधन (काम के घंटों में वृद्धि) मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किए गए हैं और अगले कार्य दिवस यानी आज 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे."
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एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन ने नवंबर 2021 में पारित किया था प्रस्ताव
नवंबर 2021 में एमपी हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन (एमपीएचसीबीए) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के काम के घंटे हर दिन आधे घंटे बढ़ाए जाने चाहिए.
(MP HC to extend 30 minutes in working hours)

Last Updated : Jan 3, 2022, 6:44 AM IST
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