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MP Board Exam 2022: भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का दिया आदेश, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

भोपाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. बोर्ड परीक्षा को लेकर 17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा. इसके लिए कई और नियम भी जारी किए गए हैं, पढ़िए यहां. (MP Board Exam 2022)

MP Board Exam 2022
एमपी बोर्ड परीक्षा 2022
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Published : Feb 16, 2022, 2:21 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (MP Board Exam 2022) को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं. बोर्ड परिक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राजधानी भोपाल के 104 परीक्षा केंद्रों के आसपास सीमित रूप से आदेश जारी किये है. 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

  • परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत धारा 144 लागू

    जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री @AvinashLavania ने विभिन्न परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।#Bhopal pic.twitter.com/uR8dGHHlCu

    — Collector Bhopal (@CollectorBhopal) February 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

17 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगी धारा 144 लागू

भोपाल में साल 2022 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी. इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाए गए हैं. इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं. परीक्षा के दौरान शांति भंग ना हो, इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं (Bhopal collector ordered implement section 144). आदेश 104 परीक्षा केन्द्रों पर और उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे. आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो.

MP Borad Exam: 14 साल बाद बोर्ड परीक्षाओं की वापसी, सिर्फ इन छात्रों को देना पड़ेगा एग्जाम

कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी परीक्षा

200 मीटर की परिधि में स्कूल स्टाफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल और परीक्षार्थी ही जा सकेंगे. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारंक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी. प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर भी रोक रहेगी. केन्द्र, राज्य और जिला स्तर से समय-समय पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत जांच की जाएगी. कोविड -19 के नियत्रंण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. यह सारा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (MP Board Exam 2022) को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं. बोर्ड परिक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राजधानी भोपाल के 104 परीक्षा केंद्रों के आसपास सीमित रूप से आदेश जारी किये है. 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

  • परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत धारा 144 लागू

    जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री @AvinashLavania ने विभिन्न परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।#Bhopal pic.twitter.com/uR8dGHHlCu

    — Collector Bhopal (@CollectorBhopal) February 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

17 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगी धारा 144 लागू

भोपाल में साल 2022 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी. इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाए गए हैं. इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं. परीक्षा के दौरान शांति भंग ना हो, इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं (Bhopal collector ordered implement section 144). आदेश 104 परीक्षा केन्द्रों पर और उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे. आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो.

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कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी परीक्षा

200 मीटर की परिधि में स्कूल स्टाफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल और परीक्षार्थी ही जा सकेंगे. इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारंक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी. प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर भी रोक रहेगी. केन्द्र, राज्य और जिला स्तर से समय-समय पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत जांच की जाएगी. कोविड -19 के नियत्रंण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. यह सारा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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