भोपाल। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार जिस शहर में व्यक्ति की मौत हुई है उसी शहर की सीमा में किया जाएगा. इससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकेगा.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सहित सभी सहमुख्य अस्पताल अधीक्षकों को भी बता दिया है. ताकि अगर किसी संक्रमित की मौत होती है तो उसकी जानकारी तत्काल दी जाए.
आदेश के मुताबिक किसी भी स्थिति में मृत शरीर को दूसरे जिले, गृह जिले, शहरी सीमा, जहां संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वहां से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उसका अंतिम संस्कार उसी शहर की सीमा में किया जाएगा. जिसके पूरे प्रबंध करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.