भोपाल। राजधानी भोपाल के ट्रैफिक पुलिस के टारगेट पर 622 वाहन चालक हैं. यह वह वाहन चालक हैं, जिनकी नजर में ट्रैफिक नियम कोई मायने नहीं रखते. यह बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं. यह सभी 622 वाहन चालकों के खिलाफ 5 और उससे ज्यादा बार चालानी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यह पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहे है. पुलिस ने चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नियम तोड़ते इनकी फोटो तो रिकॉर्ड की, लेकिन मोबाइल नंबर और पता सही ना होने की वजह से पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है. अब ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग से सभी वाहनों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है.
हर रोज बनाए करीब 300 चालान
ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस रश ड्राइविंग करने वालों, रेड लाइट जंप करने वालों और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकता पर कार्रवाई कर रही है. भोपाल ट्रैफिक पुलिस एसपी हंसराज सिंह के मुताबिक निर्देश दिए गए हैं कि चौराहों पर वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. खासतौर से ऐसे वाहन चालक, जो ट्रैफिक सिग्नल जम्प करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हर दिन करीब 300 वाहन चालकों के चालान बनाए जा रहे हैं.
622 वाहन चालकों का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड
ट्रैफिक पुलिस को 790 ऐसे वाहन चालक मिले जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते है. इन पर 5 और उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में चालानी कार्रवाई हो चुकी है. हालांकि इनमें से 168 वाहन चालकों से तो जुर्माना वसूला जा चुका है, लेकिन 622 वाहन चालकों का पुलिस को पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा. भोपाल ट्रैफिक पुलिस एसपी हंसराज के मुताबिक इन वाहन चालकों तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग से वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय लगाए गए समस्त दस्तावेज मांगे गए हैं. इसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट से समन और बॉन्ड जारी कराए जाएंगे. इनके अलावा परिवहन विभाग से इनका लाइसेंस निरस्त भी कराया जाएगा.
जुर्माना वसूलने में भोपाल-इंदौर सबसे आगे
ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के मामले में भोपाल पिछले साल में शहरी इलाकों में 72 हजार 487 और ग्रामीण इलाके में 22 हजार 324 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दो करोड़ 52 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई. इस मामले में इंदौर में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 98 लाख 88 हजार का जुर्माना वसूला गया है.