भोपाल। मध्यप्रदेश में दिव्यांगों को बस किराए में छूट देने का आदेश एक साल पहले जारी हो गया था, लेकिन दिव्यांगों को इसका लाभ अब जाकर मिलेगा. मध्यप्रदेश में अब यूडीआईडी प्रोजेक्ट लागू हो गया है. इसके तहत दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड (Unique Disability Card) तैयार किए जाएंगे. कार्ड दिखाने के बाद बस किराए में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.
एक साल पहले जारी हुआ था आदेश, लागू अब हुआ
सरकारी काम में लेटलतीफी का एक और उदाहरण हमारे सामने है. पिछले साल 10 सितंबर को परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया था. इसमें प्रदेश में संचालित सभी बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को किराए में 50 फ़ीसदी की छूट दिए जाने के ऑर्डर जारी हुए थे. किराए में राहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रोजेक्ट(Unique Disability Card) यूडीआईडी यानी यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत दी जानी थी. लेकिन पिछले 1 साल में इसे मध्य प्रदेश में शुरू ही नहीं किया जा सका. अब जाकर यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड (Unique Disability Card) बनाने और राज्य शासन द्वारा इस कार्ड को मान्यता दिए जाने के संबंध में आदेश दिया गया है .
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दिव्यांग ऐसे उठा सकेंगे फायदा
दिव्यांग व्यक्ति को बस किराए में 50 फ़ीसदी की राहत के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. साथ ही यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड भी दिखाना होगा. इसके बाद उन्हें किराए में राहत मिलेगी.