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MCU के पूर्व कुलपति कुठियाला पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, EOW का दावा, 'नहीं मिलेगी जमानत'

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में EOW का दावा है कि, पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर सकता है.

mcu कुलपति की जमानत पर EOW का दावा
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Published : Jun 21, 2019, 2:25 PM IST


भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में अब पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. जिस पर आज सुनवाई होनी है. लेकिन ईओडब्ल्यू का दावा है कि, पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल है.

mcu कुलपति की जमानत पर EOW का दावा

⦁ फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता संबंधी सारे सबूत पुलिस के पास
⦁ कुलपति रहते हुए बीके कुठियाला ने की हैं कई आर्थिक अनियमितताएं
⦁ EOW ने MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता को लेकर की है FIR दर्ज
⦁ एफ आई आर दर्ज होने के बाद तीन बार बीके कुठियाला को दिया गया नोटिस
⦁ कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने नहीं हुए पेश


भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में अब पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. जिस पर आज सुनवाई होनी है. लेकिन ईओडब्ल्यू का दावा है कि, पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल है.

mcu कुलपति की जमानत पर EOW का दावा

⦁ फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता संबंधी सारे सबूत पुलिस के पास
⦁ कुलपति रहते हुए बीके कुठियाला ने की हैं कई आर्थिक अनियमितताएं
⦁ EOW ने MCU के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता को लेकर की है FIR दर्ज
⦁ एफ आई आर दर्ज होने के बाद तीन बार बीके कुठियाला को दिया गया नोटिस
⦁ कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने नहीं हुए पेश

Intro:भोपाल- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में अब पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। जिस पर आज सुनवाई होनी है लेकिन ईओडब्ल्यू का दावा है कि, पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर सकता है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की ओर से वकील अपना मजबूत पक्ष रखेंगे। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता संबंधी पुलिस के पास सारे सबूत है जिससे साफ होता है कि बीके कुठियाला ने एमसीयू का कुलपति रहते हुए कई आर्थिक अनियमितताएं की है। और ईओडब्ल्यू के वकील पूरी कोशिश करेंगे कि बीके कुठियाला को अग्रिम जमानत ना मिले।


Body:बता दें कि ईओडब्ल्यू ने एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता को लेकर एफ आई आर दर्ज की है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद तीन बार बीके कुठियाला को नोटिस देकर ईओडब्ल्यू तलब किया गया था लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए और अब भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है।

बाइट- केएन तिवारी, डीजी, इओडब्ल्यू।


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