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कोरोना से निपटने के लिए अपनी विधायक निधि का उपयोग करें MLA : सीएम शिवराज - मध्य प्रदेश के विधायक

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिए विधायक निधि का उपयोग करें. ताकि प्रदेश में कोरोना पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके.

shivraj singh chuahan
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
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Published : Apr 12, 2020, 4:27 PM IST

भोपाल। कोरोना के कहर से निपटने में पूरा प्रदेश जुटा है. सीएम शिवराज ने भी प्रदेश के सभी विधायकों को अपनी विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से निपटने में खर्च करने की बात कही है. विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर इस योजना की राशि का उपयोग कोरोना से बचाव संबंधी विभिन्न कार्यों में खर्च कर सकेंगे.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इस राशि का उपयोग इन्फ्रा रैड थर्मामीटर, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर, आइसोलेशन, क्वॉरेंटाइन वार्ड बनाए जाने, मास्क, ग्लब्स, सेनिटाइजर अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरीदने में करें. ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां न हो.

सामग्री निर्धारण के मापदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार होंगे. क्रय की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. सामग्री के अभिलेख संधारण का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

भोपाल। कोरोना के कहर से निपटने में पूरा प्रदेश जुटा है. सीएम शिवराज ने भी प्रदेश के सभी विधायकों को अपनी विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से निपटने में खर्च करने की बात कही है. विधायकों की अनुशंसा पर कलेक्टर इस योजना की राशि का उपयोग कोरोना से बचाव संबंधी विभिन्न कार्यों में खर्च कर सकेंगे.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इस राशि का उपयोग इन्फ्रा रैड थर्मामीटर, पीपीई किट्स, कोरोना टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर, आइसोलेशन, क्वॉरेंटाइन वार्ड बनाए जाने, मास्क, ग्लब्स, सेनिटाइजर अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरीदने में करें. ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां न हो.

सामग्री निर्धारण के मापदण्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार होंगे. क्रय की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. सामग्री के अभिलेख संधारण का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा.

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