भोपाल। भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे हुक्का लाऊंज के विरुद्ध नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में एमपी नगर एसीपी निधि सक्सेना के नेतृत्व में संभाग में आने वाला थाना अरेरा हिल्स, एमपी नगर, अयोध्या नगर के क्षेत्र में पुलिस ने हुक्का एवं शराब पिलाने वाले स्थानों पर दबिश दी. (Raid on hookah Lounge)
भोपाल पुलिस ने चलाया ऑपरेशन प्रहार: थाना अरेरा हिल्स के क्षेत्र में 36 बी आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई, इसी प्रकार एमपी नगर थाने में 5 हुक्का लॉन्च के स्थानों कार्यवाही की गई. सार्वजानिक स्थान पर शराब पीने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, इसी प्रकार अयोध्या नगर में दो होटलों में दबिश दी गई. साथ ही साथ ही आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, दबिश के दौरान संचालकों को समझाइश भी दी गई. थाना प्रभारी एमपी नगर थाना प्रभारी अयोध्या नगर थाना प्रभारी अरेरा हिल्स ने कार्रवाई की है, इसी के तारतम्य में भोपाल पुलिस द्वारा जॉन 1 में भी कार्रवाई की गई, जिसमें जोन के थानों की अलग-अलग तीन टीम बना कर लाउज रिसोर्ट व रेस्ट्रोरेन्टो में चैक कराया, जहां पर अवैध रूप से शराब पिलाने वालों व हुक्का तम्बाकू पिलाने-खिलाने वालों व पीने वालों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना रातीवड क्षेत्र में चलने वालों करीवन 15 लाउंज व रेस्ट्रोरेन्टो व रिसोर्टस में रेड किया जाने पर ट्री चैपटर रेस्ट्रोरेन्ट पर अवैध रूप शराब पिलाया जाने पर तीन व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की गई. इसके साथ ही शराब जब्त किया गया, ट्री चैपटर रेस्ट्रोरेन्ट तथा नेचर कोटेज रेस्ट्रोरेन्ट पर अवैध रूप से हुक्का पिलाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई किया गया व हुक्का पीने वाले उपकरण जब्त किया. (CM Action on hookah lounge)
CM शिवराज सख्त - अवैध शराब बिकती मिली तो SP व TI होंगे जिम्मेदार, कहीं भी हुक्का लाउंज चलते न मिलें
विभिन्न विभिन्न धाराओं में लोगों पर दर्ज किए गए पांच प्रकरण
1. अपराध क्र. 470/22
धारा: 13,4 कोटपा एक्ट.
नाम: आरोपी धर्मेन्द्र मिश्रा (मैनेजर नेचर कोटेज रेस्ट्रोरेन्ट) उम्र 32 साल, निवासी- ईडव्ल्युएस जवाहर चौक थाना टीटीनगर.
जप्त सामान: पांच हुक्का पाट, पांच हुक्का पाईप, तीन हुक्का फ्लेवर- टू ऐपल, आरेंज, ब्रेन फ्रीजर, तीन कोयले सिगड़ी एवं दो पैकेट हुक्का माउथ पीस.
2. अपराध क्र. 471/22
धारा: 13,4 कोटपा एक्ट.
नाम: आरोपी रवि जामरा सिंह (मैनेजर ट्री चैप्टर रेस्टोरेंट) उम्र 22 साल, निवासी- ग्राम भानपुर केकड़िया थाना रातीबढ़ भोपाल
जप्त सामान- दो हुक्का पाट, दो हुक्का पाईप, पांच हुक्का फ्लेवर- वनिला फ्लैवर, नाईट क्वीन सालसा, जाफरान पान, वाटरमैलन, ब्रेन फ्रीजर
3. अपराध क्र. 472 /22
धारा: 36 बी आबकारी अधिनियम.
नाम: आरोपी मानक यादव, उम्र 28 साल, निवासी- नर्मदापुरम बालागज थाना कोतवाली होशगबाद हाल- अहीर मोहल्ला जहागीराबाद भोपाल.
4. अपराध क्र. 473 /22
धारा: 36 बी आबकारी अधिनियम.
नाम: आरोपी अनिमेश बाला, उम्र 24 साल, निवासी- मन. 154/04 बीडीए कालोनी अवधपुरी भोपाल.
5. अपराध क्र. 474 /22
धारा: 36 बी आबकारी अधिनियम.
नाम: आरोपी पुखराज सराठे, उम्र 23 साल, निवासी- अदवी क्रिएशन के पीछे अशोका गार्डन भोपाल.