ETV Bharat / city

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक होंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice of Madhya Pradesh High Court Mohammad Rafiq) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे. इसके साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों के तबादले की अनुशंसा भी सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने की है. इनमें न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
author img

By

Published : Sep 17, 2021, 10:48 PM IST

शिमला/ जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice of Madhya Pradesh High Court Mohammad Rafiq) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Himachal Pradesh High Court) होंगे. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है. हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला भी कोलेजियम द्वारा किया गया है.

बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice Mohammad Rafiq) राजस्थान के मूल निवासी हैं. इनका जन्म 25 मई, 1960 को हुआ. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री प्राप्त कर राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरू की. 15 मई 2006 को इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त नियुक्त किया गया. ये दो बार अलग-अलग समय पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं. 13 नवंबर 2019 को न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया. 27 अप्रैल 2020 में अपने स्थानान्तरण पर इन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला. 3 जनवरी 2021 को इन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

हिमाचल हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों के तबादले की अनुशंसा भी सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम द्वारा की गई है. इनमें न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है.

Bhopal Gas Tragedy: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- कैंसर पीड़ितों का क्यों नहीं हो रहा इलाज?

दरअसल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 6 डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के न्यायाधीशों के पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं. इस अधिसूचना के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश डोले राम ठाकुर को शिमला से फैमिली कोर्ट मंडी (Family Court Mandi) और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहादुर सिंह (District and Sessions Judge Bahadur Singh) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला भेजा गया है.

इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों में ज्योत्सना सुमंत डडवाल को पदोन्नत कर रजिस्ट्रार लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश, मदन कुमार को जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (लीव/ ट्रेनिंग रिजर्व) हाई एवं बरिंदर ठाकुर को सचिन ह्यूमन राइट्स कमीशन हिमाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है. इसी अधिसूचना के तहत हंसराज को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.

शिमला/ जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice of Madhya Pradesh High Court Mohammad Rafiq) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Himachal Pradesh High Court) होंगे. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है. हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला भी कोलेजियम द्वारा किया गया है.

बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice Mohammad Rafiq) राजस्थान के मूल निवासी हैं. इनका जन्म 25 मई, 1960 को हुआ. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री प्राप्त कर राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरू की. 15 मई 2006 को इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त नियुक्त किया गया. ये दो बार अलग-अलग समय पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं. 13 नवंबर 2019 को न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया. 27 अप्रैल 2020 में अपने स्थानान्तरण पर इन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला. 3 जनवरी 2021 को इन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

हिमाचल हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों के तबादले की अनुशंसा भी सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम द्वारा की गई है. इनमें न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है.

Bhopal Gas Tragedy: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- कैंसर पीड़ितों का क्यों नहीं हो रहा इलाज?

दरअसल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 6 डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के न्यायाधीशों के पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं. इस अधिसूचना के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश डोले राम ठाकुर को शिमला से फैमिली कोर्ट मंडी (Family Court Mandi) और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहादुर सिंह (District and Sessions Judge Bahadur Singh) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) शिमला भेजा गया है.

इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों में ज्योत्सना सुमंत डडवाल को पदोन्नत कर रजिस्ट्रार लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश, मदन कुमार को जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (लीव/ ट्रेनिंग रिजर्व) हाई एवं बरिंदर ठाकुर को सचिन ह्यूमन राइट्स कमीशन हिमाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है. इसी अधिसूचना के तहत हंसराज को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.