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अवैध निर्माण पर एसडीएम करें कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने दिए निर्देश

अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक्शन लिया है. उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में दौरा करें और सरकारी जमीनों का कब्जा हटाए.

Bhopal Collector Avinash Lavania
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया
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Published : Oct 29, 2020, 6:54 PM IST

भोपाल। लगातार आ रही अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक्शन लिया है. उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में दौरा करें और सरकारी जमीनों का कब्जा हटाए. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन का स्टेंड बिल्कुल क्लीयर हैं, कहीं भी अवैध कॉलोनी को लेकर विकसित नहीं होने दिया जाएगा.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया

भोपाल कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि बिना अनुमति के कोई कॉलोनी डेवलम हो रही है, तो उस निर्माणधीन कॉलोनी को तोड़ दिया जाए और जो लोग बेच रहे है उन पर एफआईआर दर्ज की जाए. हर हाल में सुनिचित करना है कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित न होने पाए.

मध्यप्रदेश में 6800 अवैध कॉलोनी
मध्यप्रदेश में 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनी है, जो आज की तारीख में अवैध हैं. भोपाल की बात की जाए तो नगर निगम ने शहर में 325 अवैध कॉलोनियों का चिन्हित किया है. इन अवैध कॉलोनियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. भोपाल में नीलबड़, रातीबड़, 11 मील, मंडीदीप रोड, भोजपुर रोड, कोलार रोड, अयोध्या बायपास, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, रायसेन रोड, विदिश रोड, बैरसिया रोड पर सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग की गई है.

अवैध कॉलोनी को वैध करने का प्रावधान नहीं
3 जून 2019 को हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर आपत्ति जताई थी और अवैध कॉलोनी को वैध करने पर रोक लगी दी थी. इसके बाद नगरीय प्रशासन ने कॉलोनी को वैध करने वाले प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया गया. एमपी में पहले निर्बंधन व शर्त नियम 1998 में धारा 15-ए को जोड़कर वैध किया जाता था, लेकिन अब इस कानून से धारा 15-ए को हटा दिया गया है. इसके बाद से प्रदेश में 6800 कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई भी रुक हुई है.

भोपाल। लगातार आ रही अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक्शन लिया है. उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में दौरा करें और सरकारी जमीनों का कब्जा हटाए. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन का स्टेंड बिल्कुल क्लीयर हैं, कहीं भी अवैध कॉलोनी को लेकर विकसित नहीं होने दिया जाएगा.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया

भोपाल कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि बिना अनुमति के कोई कॉलोनी डेवलम हो रही है, तो उस निर्माणधीन कॉलोनी को तोड़ दिया जाए और जो लोग बेच रहे है उन पर एफआईआर दर्ज की जाए. हर हाल में सुनिचित करना है कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित न होने पाए.

मध्यप्रदेश में 6800 अवैध कॉलोनी
मध्यप्रदेश में 6800 से ज्यादा अवैध कॉलोनी है, जो आज की तारीख में अवैध हैं. भोपाल की बात की जाए तो नगर निगम ने शहर में 325 अवैध कॉलोनियों का चिन्हित किया है. इन अवैध कॉलोनियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. भोपाल में नीलबड़, रातीबड़, 11 मील, मंडीदीप रोड, भोजपुर रोड, कोलार रोड, अयोध्या बायपास, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, रायसेन रोड, विदिश रोड, बैरसिया रोड पर सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग की गई है.

अवैध कॉलोनी को वैध करने का प्रावधान नहीं
3 जून 2019 को हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर आपत्ति जताई थी और अवैध कॉलोनी को वैध करने पर रोक लगी दी थी. इसके बाद नगरीय प्रशासन ने कॉलोनी को वैध करने वाले प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया गया. एमपी में पहले निर्बंधन व शर्त नियम 1998 में धारा 15-ए को जोड़कर वैध किया जाता था, लेकिन अब इस कानून से धारा 15-ए को हटा दिया गया है. इसके बाद से प्रदेश में 6800 कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई भी रुक हुई है.

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