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थाटीपुर रेप कांड: डीएनए रिपोर्ट थी निगेटिव, अदालत ने फिर भी सुनाई उम्रकैद की सजा

जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में दोषी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है.मामले में डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी कोर्ट ने अपनी सजा बरकरार रखी.

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Published : Mar 17, 2019, 9:11 PM IST

ग्वालियर

ग्वालियर। जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में दोषी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. खास बात ये है कि इस मामले में हुई डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके बावजूद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.

ग्वालियर

बलात्कार और हत्या का ये मामला 2013 का था. जून 2013 में ग्वालियर के थाटीपुरा इलाके में दोषी ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली महिला से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसे महिला की बेटी ने देख लिया था.

महिला की बेटी की गवाही और दोषी के शरीर पर घाव के निशानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि उसकी डीएनए रिपोर्ट निगेटिव थी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाटीपुर थाना पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था. दोनों ही धाराओं में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

ग्वालियर। जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में दोषी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. खास बात ये है कि इस मामले में हुई डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके बावजूद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.

ग्वालियर

बलात्कार और हत्या का ये मामला 2013 का था. जून 2013 में ग्वालियर के थाटीपुरा इलाके में दोषी ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली महिला से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसे महिला की बेटी ने देख लिया था.

महिला की बेटी की गवाही और दोषी के शरीर पर घाव के निशानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि उसकी डीएनए रिपोर्ट निगेटिव थी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाटीपुर थाना पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था. दोनों ही धाराओं में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले को दोहरी उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। आरोपी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला घर में अकेली थी जबकि उसकी बेटी बाजार से सामान लाने गई हुई थी इसी बीच नशे का आदी राजेंद्र उर्फ डगना वहां आ गया और महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया विरोध करने पर उसने महिला को कई जगह चोट पहुंचा कर घायल कर दिया महिला की बेटी जब बाजार से लौटी तो उसने मां के साथ दुष्कर्म करते राजेंद्र उर्फ डगना को देख लिया इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया था बालिका अपनी मां को घायल हालत में अस्पताल ले गई जहां उसकी मौत हो गई


Conclusion:खास बात यह है कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट राजेंद्र उर्फ डगना के खिलाफ नेगेटिव आई थी लेकिन उसकी महिला के घर मौजूदगी और बालिका की गवाही के मद्देनजर उसे एडीजे कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ थाटीपुर पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के तहत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था दोनों ही धाराओं में उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है।
बाइट अनिल मिश्रा शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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