नीमच। मनासा के कपड़ा व्यवसायी का अपहरण करने वाले पांचों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि घटना तीन जुलाई दोपहर 2 बजे की है, जब सदर बाजार के कपड़ा व्यवसायी नरेश सेठिया ने मनासा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है.
रिपोर्ट में बताया गया कि फरियादी नरेश ने आरोपी पंकज से दीपावली पर एक लाख रुपये का कपड़ा उधार खरीदा था. जिसमें से 90 हजार रुपये रमेश ने पंकज और उसके साथी लोकेश को 2 किश्तों में दे दिया था, बाकी के 10 हजार रूपए देने का आरोपी दबाव बना रहा था. घटना के दिन फरियादी दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी एक गाड़ी में सवार होकर आए और उधारी चुकाने को लेकर गाली-गलौच करने लगे और आरोपियों ने चाकू की नोक पर लात-घूसों व डंडों से रमेश की पिटाई कर दी. साथ ही फरियादी को कार की डिक्की में डालकर कुकडेश्वर तक ले गए.
रमेश किसी तरह आरोपियों के चंगुल से जान छुड़ाकर भागा और थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. कोर्ट ने एसडीओपी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.