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शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिच - Neemuch news

नीमच जिले के जावद में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिच कर दी है.

The bail of the accused who raped the minor was dismissed
जमानत खारिच
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Published : Aug 17, 2020, 4:37 PM IST

नीमच। जिले के जावद में एक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिच कर दी है, अपर सत्र न्यायाधीश एनएम सिंह मीणा ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को वापस जेल भेज दिया है.

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान ने बताया कि 12 मार्च को पीड़िता ने जावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे पीड़िता ने बताया था कि आरोपी कहीं से उसका मोबाइल नंबर लेकर बार-बार फोन करता था और दोस्ती होने पर उससे शादी का वादा कर रहा था, इसके बाद बहला-फुसलाकर बाघ पिपलिया ले गया. जहां उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366ए, 376(2) (एन), 376(3), 506, 346 भादंवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका अभियोजन ने विरोध किया. अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिच कर दी.

नीमच। जिले के जावद में एक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिच कर दी है, अपर सत्र न्यायाधीश एनएम सिंह मीणा ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को वापस जेल भेज दिया है.

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान ने बताया कि 12 मार्च को पीड़िता ने जावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे पीड़िता ने बताया था कि आरोपी कहीं से उसका मोबाइल नंबर लेकर बार-बार फोन करता था और दोस्ती होने पर उससे शादी का वादा कर रहा था, इसके बाद बहला-फुसलाकर बाघ पिपलिया ले गया. जहां उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366ए, 376(2) (एन), 376(3), 506, 346 भादंवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका अभियोजन ने विरोध किया. अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिच कर दी.

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