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श्रीलंका: संविधान के 21वें संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट में होगा पेश - श्रीलंका 21वें संविधान संशोधन

श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने रविवार को बताया कि संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिक अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा.

संविधान के 21वें संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा
संविधान के 21वें संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा
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Published : Jun 5, 2022, 2:09 PM IST

कोलंबो : श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने रविवार को बताया कि संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिक अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा. संविधान में 21वें संशोधन से 20ए प्रावधान को रद्द किए जाने की संभावना है. यह प्रावधान संसद को मजबूत करने वाले 19वें संशोधन को समाप्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है.

पढ़ें : हिंसा के कारण श्रीलंका की सरकारी बीमा फर्म को एक बिलियन श्रीलंकन रुपये से अधिक का नुकसान

ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘लंका फर्स्ट’ के अनुसार, विजयदास राजपक्षे ने कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया के समर्थन से पिछले सप्ताह इस मामले पर विशेष चर्चा हुई थी और इसमें उनके अलावा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री जी एल पीरिस ने भी भाग लिया था. पोर्टल के अनुसार, मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों एवं अन्य विभिन्न दलों के प्रस्तावों समेत संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए सोमवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संशोधन के मसौदे को राजपत्रित किया जाएगा.

पढ़ें : 1964 की सुनामी में तबाह रामेश्वरम-धनुषकोडी रेलवे लाइन फिर होगी बहाल

राजपक्षे ने कहा कि उन्हें संविधान में 21वें संशोधन पर अगले सप्ताह संसद में बयान दिए आने की उम्मीद है. विक्रमसिंघे ने पिछले सप्ताह संविधान के 21वें संशोधन की वकालत करते हुए कहा था कि इससे राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर लगाम लगेगी तथा संसद की भूमिका और सुदृढ़ होगी. जिससे कर्ज में डूबे देश को उबारने और आर्थिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी.

कोलंबो : श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने रविवार को बताया कि संसद को कार्यकारी राष्ट्रपति से अधिक अधिकार देने वाले संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए कैबिनेट में सोमवार को पेश किया जाएगा. संविधान में 21वें संशोधन से 20ए प्रावधान को रद्द किए जाने की संभावना है. यह प्रावधान संसद को मजबूत करने वाले 19वें संशोधन को समाप्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है.

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ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘लंका फर्स्ट’ के अनुसार, विजयदास राजपक्षे ने कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया के समर्थन से पिछले सप्ताह इस मामले पर विशेष चर्चा हुई थी और इसमें उनके अलावा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री जी एल पीरिस ने भी भाग लिया था. पोर्टल के अनुसार, मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों एवं अन्य विभिन्न दलों के प्रस्तावों समेत संविधान के 21वें संशोधन को मंजूरी के लिए सोमवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संशोधन के मसौदे को राजपत्रित किया जाएगा.

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राजपक्षे ने कहा कि उन्हें संविधान में 21वें संशोधन पर अगले सप्ताह संसद में बयान दिए आने की उम्मीद है. विक्रमसिंघे ने पिछले सप्ताह संविधान के 21वें संशोधन की वकालत करते हुए कहा था कि इससे राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर लगाम लगेगी तथा संसद की भूमिका और सुदृढ़ होगी. जिससे कर्ज में डूबे देश को उबारने और आर्थिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी.

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