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PNB का कारनामा: दो खाता धारकों को जारी किया एक ही खाता नंबर, एक का पैसा, दूसरा एटीएम से निकलता रहा - बैंक ने दो लोगों को एक ही अकाउंट नंबर दिया

PNB Bank Big mistake: एमपी के सागर जिले में बैंक द्वारा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बैंक ने दो अलग-अलग खाता धारकों को एक ही खाता नंबर जारी कर दिया. जब दोनों ही खाताधारक पैसे की शिकायत करने पहुंचे तब कहीं जाकर मामला का खुलासा हुआ.

PNB Bank Big mistake
पीएनबी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 3, 2023, 8:58 PM IST

Updated : Nov 3, 2023, 9:58 PM IST

पीएनबी का कारनामा

सागर। एमपी के सागर शहर के कटरा बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक का कारनामा सामने आया है. दरअसल बैंक ने दो अलग-अलग खाता धारकों को एक ही खाता नंबर जारी कर दिया. जब एक खाता धारक के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लाख रुपए की किस्त आयी, तो एक जैसे खाता नंबर के दूसरे खाताधारक ने अपने एटीएम कार्ड के जरिए चार बार में 40 हजार रुपए निकाल लिए. वहीं मूल खाता धारक ने विड्रोल फॉर्म के जरिए 45 हजार रुपए निकाले, तो दोनों खाताधारक बैंक शिकायत करने पहुंचे और आमना-सामना होने पर बैंक की गड़बड़ी का खुलासा हुआ. लेकिन बैंक अपनी गलती मानने की जगह खाता धारक को परेशान करता रहा.

अंत में जब खाता धारक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली. तो बैंक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर खाते से निकाली गयी राशि जमा करने और एक नंबर से जारी दूसरा खाता बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

क्या है मामला: दरअसल सागर के संत रविदास वार्ड के निवासी मुन्नालाल ठाकुर ने शहर की कटरा मस्जिद के पास पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 19 फरवरी 2015 को एक बचत खाता - 0420001700030232 खुलवाया था. पूरी प्रक्रिया के बाद बैंक द्वारा एक पासबुक भी जारी की गई थी. मुन्नालाल ठाकुर के बचत खाते से जमा और निकासी का काम ठीक-ठाक चल रहा था. इसी दौरान मुन्नालाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के लिए आवेदन किया था. शासन ने उनका आवेदन स्वीकार कर 18 मई 2022 को एक लाख रुपए की राशि मुन्नालाल ठाकुर के बैंक खाते में डाली थी.

मुन्नालाल ठाकुर ने 25 मई को बैंक पहुंचकर विड्रोल फॉर्म भरकर 45 हजार रुपए निकाले थे. इसी दौरान 27 मई को उनके मोबाइल पर मैसेज आया और खाते से चार बार में 10-10 हजार रुपए निकल लिए गए. कुल मिलाकर 40 हजार रुपए किसी व्यक्ति ने एटीएम से निकल लिए थे. दूसरे दिन मुन्नालाल ठाकुर बैंक पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एटीएम सुविधा नहीं ली, फिर भी उनके खाते से एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं.

उसी वक्त मुन्नालाल संदेला नाम का व्यक्ति भी बैंक पहुंचा और उसने शिकायत की कि उसके खाते से विड्रोल फॉर्म के जरिए किसी व्यक्ति ने 45 हजार रुपए निकाले हैं. जब दोनों खाता धारकों ने एक दूसरे से पूछताछ की और अपनी पासबुक का मिलान किया. तो पता चला कि दोनों के खाता नंबर एक ही है. जब मुन्नालाल ठाकुर ने बैंक से आवेदन किया कि उसके खाते से निकाली गई राशि जमा कराई जाए. तब उसे बैंक से अपमानित करके भगा दिया गया.

खुलासा होने पर भी बैंक ने नहीं दिलवाए पैसे: बैंक की गलती का खुलासा हो जाने के बावजूद भी बैंक ने दूसरे खाताधारक से मुन्नालाल ठाकुर के खाते से निकाले गए पैसे वापस नहीं दिलवाए. तब 4 जनवरी 2022 को मुन्नालाल ठाकुर ने सागर एसपी को आवेदन दिया. थब कोतवाली थाना प्रभारी ने 14 जुलाई 2022 को 11 हजार और 21 जुलाई 2022 को 8 हजार रुपए मुन्नालाल ठाकुर के खाते में मुन्ना लाल संदेला द्वारा जमा कराए. इसके बाद मुन्नालाल संडीला ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया.

यहां पढ़ें...

उपभोक्ता फोरम का आया फैसला: इस मामले में मुन्नालाल ठाकुर द्वारा उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद उपभोक्ता फोरम ने जहां दूसरे खाताधारक मुन्नालाल संदेला को बकाया 21 हजार रुपए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो माह के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए. तो वहीं मुन्नालाल संदेला को जारी अकाउंट को निरस्त कर मुन्नालाल ठाकुर का अकाउंट चालू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बैंक पर भी 5 हजार का जुर्माना लगाया है.

पीएनबी का कारनामा

सागर। एमपी के सागर शहर के कटरा बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक का कारनामा सामने आया है. दरअसल बैंक ने दो अलग-अलग खाता धारकों को एक ही खाता नंबर जारी कर दिया. जब एक खाता धारक के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लाख रुपए की किस्त आयी, तो एक जैसे खाता नंबर के दूसरे खाताधारक ने अपने एटीएम कार्ड के जरिए चार बार में 40 हजार रुपए निकाल लिए. वहीं मूल खाता धारक ने विड्रोल फॉर्म के जरिए 45 हजार रुपए निकाले, तो दोनों खाताधारक बैंक शिकायत करने पहुंचे और आमना-सामना होने पर बैंक की गड़बड़ी का खुलासा हुआ. लेकिन बैंक अपनी गलती मानने की जगह खाता धारक को परेशान करता रहा.

अंत में जब खाता धारक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली. तो बैंक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर खाते से निकाली गयी राशि जमा करने और एक नंबर से जारी दूसरा खाता बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

क्या है मामला: दरअसल सागर के संत रविदास वार्ड के निवासी मुन्नालाल ठाकुर ने शहर की कटरा मस्जिद के पास पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 19 फरवरी 2015 को एक बचत खाता - 0420001700030232 खुलवाया था. पूरी प्रक्रिया के बाद बैंक द्वारा एक पासबुक भी जारी की गई थी. मुन्नालाल ठाकुर के बचत खाते से जमा और निकासी का काम ठीक-ठाक चल रहा था. इसी दौरान मुन्नालाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के लिए आवेदन किया था. शासन ने उनका आवेदन स्वीकार कर 18 मई 2022 को एक लाख रुपए की राशि मुन्नालाल ठाकुर के बैंक खाते में डाली थी.

मुन्नालाल ठाकुर ने 25 मई को बैंक पहुंचकर विड्रोल फॉर्म भरकर 45 हजार रुपए निकाले थे. इसी दौरान 27 मई को उनके मोबाइल पर मैसेज आया और खाते से चार बार में 10-10 हजार रुपए निकल लिए गए. कुल मिलाकर 40 हजार रुपए किसी व्यक्ति ने एटीएम से निकल लिए थे. दूसरे दिन मुन्नालाल ठाकुर बैंक पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एटीएम सुविधा नहीं ली, फिर भी उनके खाते से एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं.

उसी वक्त मुन्नालाल संदेला नाम का व्यक्ति भी बैंक पहुंचा और उसने शिकायत की कि उसके खाते से विड्रोल फॉर्म के जरिए किसी व्यक्ति ने 45 हजार रुपए निकाले हैं. जब दोनों खाता धारकों ने एक दूसरे से पूछताछ की और अपनी पासबुक का मिलान किया. तो पता चला कि दोनों के खाता नंबर एक ही है. जब मुन्नालाल ठाकुर ने बैंक से आवेदन किया कि उसके खाते से निकाली गई राशि जमा कराई जाए. तब उसे बैंक से अपमानित करके भगा दिया गया.

खुलासा होने पर भी बैंक ने नहीं दिलवाए पैसे: बैंक की गलती का खुलासा हो जाने के बावजूद भी बैंक ने दूसरे खाताधारक से मुन्नालाल ठाकुर के खाते से निकाले गए पैसे वापस नहीं दिलवाए. तब 4 जनवरी 2022 को मुन्नालाल ठाकुर ने सागर एसपी को आवेदन दिया. थब कोतवाली थाना प्रभारी ने 14 जुलाई 2022 को 11 हजार और 21 जुलाई 2022 को 8 हजार रुपए मुन्नालाल ठाकुर के खाते में मुन्ना लाल संदेला द्वारा जमा कराए. इसके बाद मुन्नालाल संडीला ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया.

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उपभोक्ता फोरम का आया फैसला: इस मामले में मुन्नालाल ठाकुर द्वारा उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद उपभोक्ता फोरम ने जहां दूसरे खाताधारक मुन्नालाल संदेला को बकाया 21 हजार रुपए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो माह के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए. तो वहीं मुन्नालाल संदेला को जारी अकाउंट को निरस्त कर मुन्नालाल ठाकुर का अकाउंट चालू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बैंक पर भी 5 हजार का जुर्माना लगाया है.

Last Updated : Nov 3, 2023, 9:58 PM IST
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