नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न संसदीय पैनलों की सिफारिशों के बाद मौजूदा आपराधिक कानून बिलों को बदलने के लिए आज संसद में आपराधिक कानून पर तीन नए बिल पेश करेंगे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ईसीआई में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नियम और शर्तों को विनियमित करने के लिए आज संसद में मुख्य चुनाव आयोग विधेयक पेश करेंगे. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में 33 फीसदी सीट आरक्षित करने का विधेयक संसद में पेश करेंगे.
-
#WATCH | Union Minister Arjun Ram Meghwal moves the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in the Rajya Sabha for consideration and passage to regulate the appointment, conditions of service… pic.twitter.com/zYkevVJlRJ
— ANI (@ANI) December 12, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Union Minister Arjun Ram Meghwal moves the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in the Rajya Sabha for consideration and passage to regulate the appointment, conditions of service… pic.twitter.com/zYkevVJlRJ
— ANI (@ANI) December 12, 2023#WATCH | Union Minister Arjun Ram Meghwal moves the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in the Rajya Sabha for consideration and passage to regulate the appointment, conditions of service… pic.twitter.com/zYkevVJlRJ
— ANI (@ANI) December 12, 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक सीआरपीसी की जगह लेगा और इसमें अब 533 धाराएं होंगी. आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक में पहले की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी. साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य विधेयक में अब 167 की जगह 170 धाराएं होंगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और एक अधिनियम में संशोधन करने के लिए विचार और पारित करने के लिए मंगलवार को राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को भी पेश कर सकते हैं.
यह विधेयक पहले लोकसभा की ओर से पारित किया गया था. भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद विल्सन, और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कनकमेदाला रवींद्र कुमार को विभाग से संबंधित कार्मिक, सार्वजनिक संसदीय स्थायी समिति की सात रिपोर्टों में से प्रत्येक (अंग्रेजी और हिंदी में) की एक प्रति पेश करनी है.
-
The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023’ also introduced in Lok Sabha pic.twitter.com/vXn9WqBWn5
— ANI (@ANI) December 12, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023’ also introduced in Lok Sabha pic.twitter.com/vXn9WqBWn5
— ANI (@ANI) December 12, 2023The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023’ also introduced in Lok Sabha pic.twitter.com/vXn9WqBWn5
— ANI (@ANI) December 12, 2023
अपडेट: 5:02 बजे :
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में पेश किया.
अपडेट 4:50 बजे :
एचएम शाह ने आपराधिक कानूनों पर तीन बिल वापस लिए, नए मसौदा कानून पेश किया : गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों को वापस ले लिया. उन्होंने लोकसभा में संसदीय पैनल की सिफारिशों को शामिल करते हुए मसौदा कानूनों का एक नया सेट पेश किया. उन्होंने कहा कि गृह मामलों की संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कई आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय, सरकार ने बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया है. शाह ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि विधेयकों पर चर्चा गुरुवार को होगी और मतदान शुक्रवार को होगा. विपक्षी सांसदों ने तीन विधेयकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की थी.
-
‘The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023’ introduced in Lok Sabha. pic.twitter.com/7zImjTVsbg
— ANI (@ANI) December 12, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">‘The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023’ introduced in Lok Sabha. pic.twitter.com/7zImjTVsbg
— ANI (@ANI) December 12, 2023‘The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023’ introduced in Lok Sabha. pic.twitter.com/7zImjTVsbg
— ANI (@ANI) December 12, 2023
अपडेट 1:05 बजे :
'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' लोकसभा में पेश किया गया.
अपडेट 1 बजे :
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' भी लोकसभा में पेश किया गया.
अपडेट 12:12 बजे
केरल के संसद सदस्यों ने सबरीमाला तीर्थयात्री के लिए न्याय की मांग करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया. सांसदों का दावा है कि सबरीमाला में तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा की कमी है.
अपडेट 12:02 बजे :
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी शीतकालीन सत्र 2023 के सातवें दिन संसद पहुंची हैं. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में नौसेना कर्मियों की स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
अपडेट 11:16 बजे:
लोकसभा में प्रश्नकाल जारी...
अपडेट 11:12 बजे:
अनुच्छेद 370 को लेकर राजद ने अमित शाह पर हमला बोला : राजद सांसद मनोज झा ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर से कोई निर्वाचित सांसद नहीं है लेकिन वह (अमित शाह) इसे कहीं और ले गए. गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह का भाषण दिया उसमें गरिमा की कमी थी. इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया कि हमें संसद से बाहर चले जाना चाहिए.
अपडेट 10:47 बजे:
आपराधिक कानून से संबंधिक बिल पर रहेगी सबकी नजर : लोकसभा और राज्यसभा में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे. अमित शाह की ओर से पेश किए गए आपराधिक कानून विधेयक आज संसद में आकर्षण का केंद्र होंगे. इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हाल की ट्रेन दुर्घटनाओं और देश के परिवहन उद्योग पर उनके प्रमुख प्रभाव पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा है.
उच्चतम न्यायालय की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के तुरंत बाद, राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के छठे दिन जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने के पक्ष में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया.
इस बीच, निलंबित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले में अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. संसद में प्रश्न पूछने के बदले हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगने के बाद मोइत्रा को 'अनैतिक आचरण' के आधार पर संसद से निलंबित कर दिया गया था.