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MP: अब विवाहित बेटियों को भी मिलेगा अनुकंपा का अधिकार, शिवराज सरकार बना रही है नई पॉलिसी

भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गये. सरकार अब अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों को भी हकदार बनाने के लिए नीति तैयार कर रही है. हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार इस पर नई नीति बनाने जा रही है.

Shivraj cabinet decisions
शिवराज कैबिनेट की बैठक
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Published : Feb 7, 2023, 6:42 PM IST

भोपाल। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की असमय मृत्यु के बाद अब विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगी. एक मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इससे संबंधित सभी प्रकरणों में शामिल करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने इसको लेकर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. सरकार के प्रवक्ता विश्वास सारंग कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगी नीति: दरअसल, 29 सितंबर 2014 की अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के हिसाब से पुत्र के जीवित रहते विवाहित पुत्री को नौकरी ना देने का प्रावधान है. इसको लेकर श्रद्धा मालवी पुत्री स्वर्गीय आरएस राठौर के मामले में इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने पिछले दिनों एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति में लैंगिक भेदभाव नहीं कर सकती. कोर्ट के इस फैसले के बाद कैबिनेट में श्रद्धा मालवी को नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया. इस मामले को लेकर कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसको लेकर अब अनुकंपा नियुक्ति में प्रावधान किया जाए कि पुत्र के अलावा विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी. चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता विश्वास सारंग ने कहा कि - "सरकार का यह फैसला सिर्फ एक मामले के लिए नहीं ले रही, बल्कि अब इसे नीति में शामिल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जल्दी नीति तैयार करने का सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं."

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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  1. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी जमीनों से अतिक्रमणकारियों को हटाकर खाली कराई गई भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिया जाएगा. शहरी इलाकों में ऐसी खाली कराई गई भूमि को डेवलपर्स के माध्यम से उस पर मल्टीस्टोरी तैयार की जाएगी और रियायती दरों पर आवास गरीबों को दिया जाएगा.
  2. मध्यप्रदेश के सहरिया, बेगा जनजाति के लोगों को राज्य सरकार 90 फ़ीसदी सब्सिडी पर दो गाय या भैंस खरीद कर देगी. पहले चरण में ऐसे 15 सौ लोगों का चयन कर उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा. हितग्राहियों को सिर्फ़ 10 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा.
  3. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में 37 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी. स्टेट डाटा सेंटर को तकनीकी रूप से और बेहतर बनाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा. साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट को विकसित किया जाएगा. इसके लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  4. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए नीति तैयार होगी. इसके लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया. मंत्री विश्वास सारंग बताया कि "पिछले दिनों इंदौर में हुए इन्वेस्टर समिट में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी. इसको लेकर कई निवेशकों ने रुचि भी दिखाई है."

भोपाल। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की असमय मृत्यु के बाद अब विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होंगी. एक मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इससे संबंधित सभी प्रकरणों में शामिल करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने इसको लेकर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. सरकार के प्रवक्ता विश्वास सारंग कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगी नीति: दरअसल, 29 सितंबर 2014 की अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के हिसाब से पुत्र के जीवित रहते विवाहित पुत्री को नौकरी ना देने का प्रावधान है. इसको लेकर श्रद्धा मालवी पुत्री स्वर्गीय आरएस राठौर के मामले में इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने पिछले दिनों एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति में लैंगिक भेदभाव नहीं कर सकती. कोर्ट के इस फैसले के बाद कैबिनेट में श्रद्धा मालवी को नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया. इस मामले को लेकर कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसको लेकर अब अनुकंपा नियुक्ति में प्रावधान किया जाए कि पुत्र के अलावा विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी. चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता विश्वास सारंग ने कहा कि - "सरकार का यह फैसला सिर्फ एक मामले के लिए नहीं ले रही, बल्कि अब इसे नीति में शामिल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जल्दी नीति तैयार करने का सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं."

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  1. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी जमीनों से अतिक्रमणकारियों को हटाकर खाली कराई गई भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिया जाएगा. शहरी इलाकों में ऐसी खाली कराई गई भूमि को डेवलपर्स के माध्यम से उस पर मल्टीस्टोरी तैयार की जाएगी और रियायती दरों पर आवास गरीबों को दिया जाएगा.
  2. मध्यप्रदेश के सहरिया, बेगा जनजाति के लोगों को राज्य सरकार 90 फ़ीसदी सब्सिडी पर दो गाय या भैंस खरीद कर देगी. पहले चरण में ऐसे 15 सौ लोगों का चयन कर उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा. हितग्राहियों को सिर्फ़ 10 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा.
  3. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में 37 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी. स्टेट डाटा सेंटर को तकनीकी रूप से और बेहतर बनाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा. साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट को विकसित किया जाएगा. इसके लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
  4. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए नीति तैयार होगी. इसके लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया. मंत्री विश्वास सारंग बताया कि "पिछले दिनों इंदौर में हुए इन्वेस्टर समिट में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी. इसको लेकर कई निवेशकों ने रुचि भी दिखाई है."
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