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कोविशील्ड टीके पर बोला हाईकोर्ट, चार सप्ताह बाद दूसरी डोज की अनुमति दे केंद्र

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Published : Sep 6, 2021, 6:32 PM IST

Updated : Sep 6, 2021, 11:00 PM IST

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज के लिए अनुमति देनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसे इच्छुक लोग जो कोविशील्ड की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार को अनुमति देनी चाहिए.

केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद, वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के चार सप्ताह बाद को-विन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए. अदालत ने कहा, 'सभी लोग ऐसे नहीं हैं जोकि स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं या वहां बस गए हैं. अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना काम पूरा होने के बाद जल्द ही वापस भारत आना होगा.'

केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं.

सोमवार को उपलब्ध कराए गए अपने तीन सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प है, जिसके कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के अनुसार टीकाकरण स्वैच्छिक था और यह अनिवार्य नहीं था इसलिए टीके के बेहतर प्रभाव के मद्देनजर दोनों खुराक के बीच के अंतराल के सुझाव को केवल परामर्श के तौर पर लिया जा सकता है.

अदालत ने कहा कि जब लोगों को टीका लेने या इससे इंकार करने का अधिकार है, तो कोई कारण नहीं है कि राज्य को यह रुख अपनाना चाहिए कि उन्हें मूल प्रोटोकॉल के संदर्भ में चार सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. खासतौर से तब, जब वे टीके के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें.'

अदालत ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए, जिसमें 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.

यह भी पढ़ें- कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 सप्ताह बाद ली जा सकती है या नहीं, केरल हाईकोर्ट करेगी फैसला

कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि वह पहले ही अपने 5,000 से अधिक कामगारों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है और उसने लगभग 93 लाख रुपये की लागत से दूसरी खुराक की व्यवस्था भी की है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसे कामगारों को लगवाने में वह असमर्थ है.

केंद्र ने टीका संबंधी विशेषज्ञों की अनुशंसा का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया और दलील दी थी कि कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 84 दिनों का अंतराल टीके की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए तय किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद, वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के चार सप्ताह बाद को-विन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए. अदालत ने कहा, 'सभी लोग ऐसे नहीं हैं जोकि स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं या वहां बस गए हैं. अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना काम पूरा होने के बाद जल्द ही वापस भारत आना होगा.'

केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं.

सोमवार को उपलब्ध कराए गए अपने तीन सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प है, जिसके कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के अनुसार टीकाकरण स्वैच्छिक था और यह अनिवार्य नहीं था इसलिए टीके के बेहतर प्रभाव के मद्देनजर दोनों खुराक के बीच के अंतराल के सुझाव को केवल परामर्श के तौर पर लिया जा सकता है.

अदालत ने कहा कि जब लोगों को टीका लेने या इससे इंकार करने का अधिकार है, तो कोई कारण नहीं है कि राज्य को यह रुख अपनाना चाहिए कि उन्हें मूल प्रोटोकॉल के संदर्भ में चार सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. खासतौर से तब, जब वे टीके के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें.'

अदालत ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए, जिसमें 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.

यह भी पढ़ें- कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 सप्ताह बाद ली जा सकती है या नहीं, केरल हाईकोर्ट करेगी फैसला

कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि वह पहले ही अपने 5,000 से अधिक कामगारों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है और उसने लगभग 93 लाख रुपये की लागत से दूसरी खुराक की व्यवस्था भी की है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसे कामगारों को लगवाने में वह असमर्थ है.

केंद्र ने टीका संबंधी विशेषज्ञों की अनुशंसा का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया और दलील दी थी कि कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 84 दिनों का अंतराल टीके की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए तय किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Sep 6, 2021, 11:00 PM IST
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