इंदौर। हाई कोर्ट में 13 साल की बच्ची के गर्भपात के आदेश दिए, जिसके बाद उसका गर्भपात करवाया गया. बता दे 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना नवंबर 2022 में घटित हुई थी. जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और जब परिजनों को उसके गर्भवती होने की जानकारी लगी तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पहले पुलिस को की और उसके बाद गर्भपात के लिए इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका पेश की थी. जिस पर कोर्ट ने गर्भपात के आदेश विभिन्न तर्को से सहमत होते हुए दिए.
कोर्ट का आदेश जारी: इंदौर हाईकोर्ट में एडवोकेट अभिजीत पांडे की ओर से एक याचिका नाबालिग बच्ची की ओर से गर्भपात के लिए दायर की गई थी. याचिका पर हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों को सुना. एडवोकेट अभिजीत पांडे ने भी कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे. उन्हीं तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद बच्ची के विभिन्न तरह के टेस्ट करवाएं. टेस्ट में विभिन्न तरह की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में बच्ची का गर्भपात करवाने के निर्देश दिए.
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ये है मामला: बता दें कि नाबालिग बच्ची के साथ नवंबर 2022 में रेप की घटना घटित हुई. घटना के कुछ ही दिनों बाद परिजनों को उसकी बॉडी में अलग-अलग तरह के परिवर्तन नजर आए तो उन्होंने पूरे मामले में डॉक्टरों को जानकारी दी. इसके बाद बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया गया जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले को लेकर पुलिस को शिकायत करने के साथ ही इंदौर हाई कोर्ट में गर्भपात करवाने के लिए एक याचिका पेश की तथा इंदौर हाई कोर्ट में जज विवेक रूसिया ने पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील के विभिन्न तर्कों से सहमत होते हुए इस पूरे मामले में नाबालिग बच्ची के गर्भपात के आदेश दिए, इसके बाद इंदौर एमवाय हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई और कोर्ट के आदेश पर बच्ची का गर्भपात भी करवाया गया.