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सीबीआई को आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली अनुमति - aakar patel former amnesty india chief

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल (Aakar Patel) पर मुकदमा चलेगा. सीबीआई ने पिछले साल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पटेल और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के खिलाफ अधिनियम की धारा 35, 39 और 11 के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

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Published : Apr 12, 2022, 5:29 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने एफसीआरए की धारा 40 के अनिवार्य खंड के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी.

अधिकारियों ने बताया कि कथित उल्लंघन मामलों की दो साल की जांच के बाद, 31 दिसंबर, 2021 को एजेंसी ने राराउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई अदालत में पटेल और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के खिलाफ अधिनियम की धारा 35, 39 और 11 के तहत आरोप पत्र दायर किया था. उन्होंने बताया कि अदालत अब आरोपों पर 18 अप्रैल को गौर करेगी.

आरोप पत्र दाखिल करने के बाद एजेंसी ने 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के अध्यक्ष पटेल के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) जारी किया था, जिसके तहत उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका रवाना होने से पहले रोक दिया गया था. पटेल, विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने अमेरिका जा रहे थे. इसके बाद पटेल की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सीबीआई को फौरन एलओसी वापस लेने, पटेल से माफी मांगने तथा 30 अप्रैल तक एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

हालांकि, गत शुक्रवार को एक विशेष न्यायाधीश ने इस फैसले का पलट दिया था और पटेल को उसकी इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया. विशेष अदालत ने कहा था कि बिना उनकी इजाजत के वे विदेश नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि लुक आउट नोटिस के लिए सीबीआई के डायरेक्टर को आकार पटेल से माफी मांगने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें- सीबीआई कोर्ट ने आकार पटेल के विदेश जाने पर लगाई रोक

'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (एआईआईपीएल), 'इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट' (आईएआईटी), 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट' (एआईआईएफटी), 'एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन' (एआईएसएफ) और अन्य के खिलाफ नवंबर, 2019 में मामला दर्ज किया गया था.

(एजेंसी इनपुट)

नई दिल्ली : केंद्र ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने एफसीआरए की धारा 40 के अनिवार्य खंड के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी.

अधिकारियों ने बताया कि कथित उल्लंघन मामलों की दो साल की जांच के बाद, 31 दिसंबर, 2021 को एजेंसी ने राराउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई अदालत में पटेल और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के खिलाफ अधिनियम की धारा 35, 39 और 11 के तहत आरोप पत्र दायर किया था. उन्होंने बताया कि अदालत अब आरोपों पर 18 अप्रैल को गौर करेगी.

आरोप पत्र दाखिल करने के बाद एजेंसी ने 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के अध्यक्ष पटेल के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) जारी किया था, जिसके तहत उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका रवाना होने से पहले रोक दिया गया था. पटेल, विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने अमेरिका जा रहे थे. इसके बाद पटेल की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सीबीआई को फौरन एलओसी वापस लेने, पटेल से माफी मांगने तथा 30 अप्रैल तक एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

हालांकि, गत शुक्रवार को एक विशेष न्यायाधीश ने इस फैसले का पलट दिया था और पटेल को उसकी इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया. विशेष अदालत ने कहा था कि बिना उनकी इजाजत के वे विदेश नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि लुक आउट नोटिस के लिए सीबीआई के डायरेक्टर को आकार पटेल से माफी मांगने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें- सीबीआई कोर्ट ने आकार पटेल के विदेश जाने पर लगाई रोक

'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (एआईआईपीएल), 'इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट' (आईएआईटी), 'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट' (एआईआईएफटी), 'एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन' (एआईएसएफ) और अन्य के खिलाफ नवंबर, 2019 में मामला दर्ज किया गया था.

(एजेंसी इनपुट)

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