ETV Bharat / bharat

SHO suicide case: सीआई विष्णु आत्महत्या मामले में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी - पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या

पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. मामले में कृष्णा पूनिया ने वारंट जारी होने की जानकारी पर अभिज्ञता जताई.

SHO Vishnu Dutt Vishnoi Suicide case, SHO suicide case
विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी.
author img

By

Published : Feb 14, 2023, 8:55 PM IST

जोधपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले में कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया है. हालांकि विधायक ने वारंट जारी होने को लेकर अनभिज्ञता जताई. यह केस सीबीआई के पास और वह तीन बार क्लोजर रिपोर्ट सौंप चुकी है. कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसका सम्मान करती हूं. कोर्ट का मामला है और देखते हैं हमारे क्या अधिकार हैं.

इसके तहत सादलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को 10000 के जमानती मुचलके के साथ तलब किया है. अपर मजिस्ट्रेट महानगर सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार विश्नोई ने सीबीआई द्वारा आत्महत्या की धारा में दर्ज मामले में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया गया है. क्योंकि सीआई के भाई संदीप विश्नोई ने नाराजगी याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर संज्ञान लेकर रिपोर्ट खारिज कर दी. अब विधायक के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला चलेगा.

पढ़ें: विष्णुदत्त विश्नोई मामला: मुख्यमंत्री के OSD और PSO तक पहुंची CBI जांच, 45 मिनट तक हुई पूछताछ

गौरतलब है कि चूरू जिले के राजगढ़ थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने 23 मई, 2020 को अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी. सीआई ने विश्नोई ने दो सुसाइड नोट भी लिखे थे. सीआई के भाई संदीप विश्नोई ने संदिग्ध मौत का जिक्र करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसकी जांच राज्य सरकार ने सीआईडी सीबी एसपी विकास शर्मा को दी थी. लेकिन बाद में प्रकरण को लेकर राजनेताओं के नाम आने लगे और लोगों का विरोध बढ़ता गया. जून 2020 में सीएम अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच की अनुशंषा कर दी थी. सीबीआई दिल्ली ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जोधपुर कोर्ट में पेश की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

पढ़ें: विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामला, तीन दर्जन नेताओं और संगठनों ने की CBI जांच की मांग

विधायक का था अनुचित हस्तक्षेप: इस मामले में सीबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के विरुद्ध सीआई के भाई ने विरोध याचिका दायर की थी. कोर्ट द्वारा इसी याचिका के आधार पर आदेश जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि जो पत्रावली कोर्ट में आई है उसके अनुसार स्थानीय विधायक कृष्णा पूनिया का राजगढ़ थाने में लगातार अनावश्यक अनैतिक हस्तक्षेप रहा. जिसके चलते सीआई विष्णु तनाव में जीवन जीने लगे थे. जिसकी पुष्टी सुसाइड नोट व पत्नी के साथ हुई चैट से होती है. साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर विधायक को मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त होना पाया है.

जोधपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के बहुचर्चित पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले में कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया है. हालांकि विधायक ने वारंट जारी होने को लेकर अनभिज्ञता जताई. यह केस सीबीआई के पास और वह तीन बार क्लोजर रिपोर्ट सौंप चुकी है. कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसका सम्मान करती हूं. कोर्ट का मामला है और देखते हैं हमारे क्या अधिकार हैं.

इसके तहत सादलपुर विधायक कृष्णा पूनिया को 10000 के जमानती मुचलके के साथ तलब किया है. अपर मजिस्ट्रेट महानगर सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार विश्नोई ने सीबीआई द्वारा आत्महत्या की धारा में दर्ज मामले में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया गया है. क्योंकि सीआई के भाई संदीप विश्नोई ने नाराजगी याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर संज्ञान लेकर रिपोर्ट खारिज कर दी. अब विधायक के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला चलेगा.

पढ़ें: विष्णुदत्त विश्नोई मामला: मुख्यमंत्री के OSD और PSO तक पहुंची CBI जांच, 45 मिनट तक हुई पूछताछ

गौरतलब है कि चूरू जिले के राजगढ़ थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने 23 मई, 2020 को अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी. सीआई ने विश्नोई ने दो सुसाइड नोट भी लिखे थे. सीआई के भाई संदीप विश्नोई ने संदिग्ध मौत का जिक्र करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसकी जांच राज्य सरकार ने सीआईडी सीबी एसपी विकास शर्मा को दी थी. लेकिन बाद में प्रकरण को लेकर राजनेताओं के नाम आने लगे और लोगों का विरोध बढ़ता गया. जून 2020 में सीएम अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच की अनुशंषा कर दी थी. सीबीआई दिल्ली ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जोधपुर कोर्ट में पेश की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

पढ़ें: विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामला, तीन दर्जन नेताओं और संगठनों ने की CBI जांच की मांग

विधायक का था अनुचित हस्तक्षेप: इस मामले में सीबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के विरुद्ध सीआई के भाई ने विरोध याचिका दायर की थी. कोर्ट द्वारा इसी याचिका के आधार पर आदेश जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि जो पत्रावली कोर्ट में आई है उसके अनुसार स्थानीय विधायक कृष्णा पूनिया का राजगढ़ थाने में लगातार अनावश्यक अनैतिक हस्तक्षेप रहा. जिसके चलते सीआई विष्णु तनाव में जीवन जीने लगे थे. जिसकी पुष्टी सुसाइड नोट व पत्नी के साथ हुई चैट से होती है. साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर विधायक को मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त होना पाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.