अहमदाबाद: कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. बता दें कि, एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था.
आपकों बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के दो मामलों में दर्ज है और उन्हें आज यहां अलग-अलग मजिस्ट्रेट अदालतों में पेश होना है. इनमें से एक मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है.
गौरतलब है कि इनमें से एक मामला कांग्रेस नेता द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘‘हत्या का आरोपी’’ कहने से संबद्ध है. वहीं दूसरा मामला, राहुल के इस दावे को लेकर है कि आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद पांच दिनों में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745.58 करोड़ रुपये मूल्य के चलन से बाहर किये गये नोट बदले गए थे.
अमित शाह इस बैंक के निदेशक हैं. इस मामले में एडीसी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने मामला दायर किया था.
पढ़ें-ईडी ने चिदम्बरम, उनके बेटे को अग्रिम जमानत मिलने को उच्च न्यायालय में दी चुनौती
कांग्रेस की गुजरात इकाई ने एक बयान में कहा कि राहुल शुक्रवार अपराह्न करीब ढाई बजे अदालत परिसर पहुंचेंगे.
इस बीच, राहुल गांधी मानहानि के एक अन्य मामले में बृहस्पतिवार को यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने खुद के बेगुनाह होने की बात कही.
यह मामला एक चुनाव रैली के दौरान राहुल की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उन्होंने कथित तौर पर कहा था ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’.