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विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का मानहानि के मामले में विधायक सरयू राय के विरूद्ध संज्ञान, जारी होगा सम्मन

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Published : Jul 1, 2022, 7:51 AM IST

चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में विधायक सरयू राय के विरूद्ध संज्ञान (Court takes cognizance against MLA) लिया है. न्यायालय में उनकी उपस्थिति को लेकर सम्मन जारी होगा. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है.

Special Court MP/MLA Court takes cognizance against MLA Saryu Rai in defamation case in Chaibasa
चाईबासा

जमशेदपुरः झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से निर्दलीय विधायक सरयू राय के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. इस मामले में चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान (Court takes cognizance against MLA) ले लिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि विधायक की न्यायालय में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी होगा.

इसे भी पढ़ें- सरयू राय को मंत्री बन्ना गुप्ता का बाउंसर, मानहानि मामले में कोर्ट में दर्ज कराया बयान


चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष न्यायालय एमपी एमएलए के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के भाजमो के विधायक सरयू राय के विरूद्ध मानहानि के आपराधिक मामले में संज्ञान (MLA Saryu Rai in defamation case) ले लिया है. यहां बता दें कि विधायक सरयू राय के द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध 14 अप्रैल 2022 से लगातार अखबारों, सोशल मीडिया ट्विटर और अन्य माध्यमों से बयानबाजी की गयी थी.


इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाए जाने के लिए जमशेदपुर के एसडीजेएम के न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इस मामले को चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में स्तानान्तरित कर दिया गया था. चाईबासा के विशेष न्यायालय एमपी एमएलए ने इस मामले में स्वाथ्य्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह एवं एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया था. स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता संजय मिश्र ने बताया कि न्यायालय ने मंत्री द्वारा दर्ज शिकयतवाद को प्रथम दृष्टया सही माना और सरयू राय के विरूद्ध संज्ञान लिया. जिसमें विधायक सरयू राय की न्यायालय में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया जाएगा.

जमशेदपुरः झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से निर्दलीय विधायक सरयू राय के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. इस मामले में चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान (Court takes cognizance against MLA) ले लिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि विधायक की न्यायालय में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी होगा.

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चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष न्यायालय एमपी एमएलए के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के भाजमो के विधायक सरयू राय के विरूद्ध मानहानि के आपराधिक मामले में संज्ञान (MLA Saryu Rai in defamation case) ले लिया है. यहां बता दें कि विधायक सरयू राय के द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध 14 अप्रैल 2022 से लगातार अखबारों, सोशल मीडिया ट्विटर और अन्य माध्यमों से बयानबाजी की गयी थी.


इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाए जाने के लिए जमशेदपुर के एसडीजेएम के न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इस मामले को चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में स्तानान्तरित कर दिया गया था. चाईबासा के विशेष न्यायालय एमपी एमएलए ने इस मामले में स्वाथ्य्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह एवं एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया था. स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता संजय मिश्र ने बताया कि न्यायालय ने मंत्री द्वारा दर्ज शिकयतवाद को प्रथम दृष्टया सही माना और सरयू राय के विरूद्ध संज्ञान लिया. जिसमें विधायक सरयू राय की न्यायालय में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया जाएगा.

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