चाईबासा: झारखंड में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने जिलावासियों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. एसपी ने कहा कि जिले अंतर्गत सभी थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यस्थलों पर और सार्वजनिक परिवहन के दौरान लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि वह मास्क का प्रयोग करें.
फेस कवर कर चलें और आपस में कम से कम छह फीट की दूरी रखें. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में लगातार स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि इंसीडेंट कमांडर भी हैं उनके साथ मिलकर सभी थाना प्रभारी लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं. उन लोगों का यह प्रयास भी है कि लोग इसको स्वेच्छा से जिस प्रकार पूर्व में समर्थन देते आए हैं उसी प्रकार का सहयोग और समर्थन इस कार्य में करें.
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एसपी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अतः सभी से अपील है कि कानून का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर उक्त दोनों नियमों का कड़ाई से पालन करें और कोरोना वायरस के संक्रमण से इस जिला को बचाए रखें.