चाईबासा: मानकी-मुंडा संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुवा के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त अरवा राजकमल से मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक धर्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने से संबंधित एक ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक सहयोग के लिए निवेदन किया.
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मानकी-मुंडा संघ की ओर से दिया गया ज्ञापन
मानकी-मुंडा संघ की ओर से ज्ञापन में लिखा गया कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक कागजात या सर्टिफिकेट के अलावा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के अंतर्गत नहीं आते और अगर जाति प्रमाण पत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं दिखाया गया हो, तो उन्हें तहसीलदार या अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से निर्गत धर्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. चूंकि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है और आवेदन के समय धर्म के कॉलम में अन्य (सरना) भरा गया है.
अभ्यर्थियों को धर्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि सेना भर्ती के नए अधिसूचना के तहत अभ्यर्थियों को धर्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. इस क्षेत्र के युवकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के स्वघोषणा पत्र जो उनके ग्रामीण मानकी-मुंडा की ओर से धर्म प्रमाण पत्र के लिए सत्यापित किया जाता है. अन्य (सरना) धर्म के संबंध में भी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को आदेशित करने का आश्वासन दिया गया है. यह व्यवस्था सिर्फ वर्तमान समय में आयोजित सेना बहाली के लिए ही मान्य रहेगा. उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में उपायुक्त स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को देखते हुए मैन्यूअल रूप से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर अपर उपायुक्त को भी इस आशय के संबंध में निर्देशित किया गया है.