चाईबासा: झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार शहर के समाहरणालय स्थित सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह कार्यशाला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (बालू) के अनुसार कैटिगरी 1 के बालू घाटों के संचालन के संबंध में किया गया.
इस मौके पर जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक, अंचलाधिकारी जगन्नाथपुर, खनन निरीक्षक, चैनपुर पंचायत की मुखिया, संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक और पंचायत प्रतिनिधी उपस्थित रहे. इस दौरान उपस्थित व्यक्तियों को संचालन के संबंध में सरकार की ओर से जारी आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया गया.
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झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 की कंडिका 03 के अनुसार, जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत और राजस्व ग्राम मोगराकोचरा स्थित देव नदी और चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत और राजस्व ग्राम चैनपुर स्थित संजय नदी के 12.50 एकड़ रकबा को खनन पट्टा की परिधि से पूर्णता बाहर रखा गया है. इस बालू का उपयोग गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य और सरकार की ओर से प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए जाने का प्रावधान है.