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लांजी ब्लास्ट मामला: NIA कोर्ट से जैकी पराधी की जमानत याचिका खारिज, विस्फोटक सप्लाई करने का आरोप

चाईबासा कोर्ट ने लांजी ब्लास्ट मामले के आरोपी जैकी पराधी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जैकी पर नक्सलियों को आईडी सप्लाई का आरोप है.

Lanji blast
लांजी ब्लास्ट
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Published : May 6, 2022, 1:22 PM IST

चाईबासा: एनआइए की विशेष अदालत ने लांजी देर पहाड़ी पर एलईडी ब्लास्ट मामले के आरोपी जैकी पराधी की नाम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जैकी पराधी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से विस्फोटक लाकर माओवादियों को देने का आरोप है. आरोपी की तरफ से दो मार्च को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 21 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षितर रखा था. बता दें कि 4 मार्च 2021 को चाईबासा के लांजी पहाड़ी पर नक्सली हमला हुआ था. जिसमें एलईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे. जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हमले में शामिल होने के आरोप में जैकी पराधी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद से वो जेल में बंद है.

चाईबासा: एनआइए की विशेष अदालत ने लांजी देर पहाड़ी पर एलईडी ब्लास्ट मामले के आरोपी जैकी पराधी की नाम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जैकी पराधी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से विस्फोटक लाकर माओवादियों को देने का आरोप है. आरोपी की तरफ से दो मार्च को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 21 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षितर रखा था. बता दें कि 4 मार्च 2021 को चाईबासा के लांजी पहाड़ी पर नक्सली हमला हुआ था. जिसमें एलईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे. जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हमले में शामिल होने के आरोप में जैकी पराधी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद से वो जेल में बंद है.

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