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चाईबासाः मेडिकल लीव के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक, डीसी अनन्य मित्तल ने जारी किए निर्देश - पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पारिवारिक सदस्यों की बीमारी के लिए अवकाश लेने वाले कर्मचारियों के लिए दिशा दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा.

medical board certificate required for taking medical leave in chaibasa
मेडिकल लीव लेने के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक
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Published : May 7, 2021, 2:19 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला अंतर्गत सभी कार्यालय प्रधानों को अवकाश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन से संबंधित विधि-व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, कोविड-19 नियंत्रण, प्रतिवेदन संकलन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मानव बल की आवश्यकता को ध्यान में रखें. साथ ही कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और कर्मियों का रोस्टर तैयार करें. इसी के साथ प्रतिदिन दैनिक कार्यों के लिए 50% कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

ये भी पढ़ें- रांचीः ऑक्सीजन सप्लाई में खराबी से तीन की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप

उपायुक्त ने निर्देश में कहा कि जिला अंतर्गत कार्यालयों में कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मी जिला मुख्यालय में ही बने रहेंगे. ताकि आवश्यकता होने पर किसी भी समय उनसे संपर्क करते हुए आवश्यक कार्य संपादित किया जा सके.उपायुक्त ने बताया गया कि कुछ पदाधिकारी, अभियंता और कर्मी परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की समस्या बताकर कार्यालय नहीं आ रहे हैं. वे अवकाश का आवेदन दे रहे हैं.

इसके आलोक में सभी कर्मियों के सहयोग से कार्य को सरलतापूर्वक कराने के लिए जिलास्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. इस मेडिकल बोर्ड में जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा तीन अन्य चिकित्सा पदाधिकारी को शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आलोक में अवकाश लेना है वो अपने परिवार के सदस्यों की गठित टीम की ओर से जारी किए गए जांच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे. उक्त के आलोक में ही अवकाश की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला अंतर्गत सभी कार्यालय प्रधानों को अवकाश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन से संबंधित विधि-व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, कोविड-19 नियंत्रण, प्रतिवेदन संकलन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मानव बल की आवश्यकता को ध्यान में रखें. साथ ही कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और कर्मियों का रोस्टर तैयार करें. इसी के साथ प्रतिदिन दैनिक कार्यों के लिए 50% कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

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उपायुक्त ने निर्देश में कहा कि जिला अंतर्गत कार्यालयों में कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मी जिला मुख्यालय में ही बने रहेंगे. ताकि आवश्यकता होने पर किसी भी समय उनसे संपर्क करते हुए आवश्यक कार्य संपादित किया जा सके.उपायुक्त ने बताया गया कि कुछ पदाधिकारी, अभियंता और कर्मी परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की समस्या बताकर कार्यालय नहीं आ रहे हैं. वे अवकाश का आवेदन दे रहे हैं.

इसके आलोक में सभी कर्मियों के सहयोग से कार्य को सरलतापूर्वक कराने के लिए जिलास्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. इस मेडिकल बोर्ड में जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा तीन अन्य चिकित्सा पदाधिकारी को शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आलोक में अवकाश लेना है वो अपने परिवार के सदस्यों की गठित टीम की ओर से जारी किए गए जांच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे. उक्त के आलोक में ही अवकाश की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा.

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