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Chaibasa News: खुले में मौज काट रहा गोइलकेरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी, अनुसंधानकर्ता ने दूसरे शख्स को भेजा जेल

चाईबासा कोर्ट ने गोइलकेरा विजय जारीका की हत्या मामले जेल में बंद शख्स को जमानत दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जेल में बंद व्यक्ति और हत्या का आरोपी दोनों अलग हैं.

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Published : Apr 26, 2023, 12:26 PM IST

चाईबासा: कोर्ट ने गोइलकेरा विजय जारीका हत्याकांड में जेल में बंद मोतिया अंगरिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाए है. न्यायाधीश ने जमानत देते हुए कहा है कि हत्या के आरोप में जेल में बंद शख्स और हत्याकांड के मुख्य आरोपी दोनों अलग-अलग शख्स हैं.

ये भी पढ़ेंः Chaibasa Court Judgement: चाईबासा कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खेत जोतने के विवाद में आरोपी ने शख्स का काट दिया था सिर

दरअसल विजय जारीका की 4 अगस्त 2021 को हत्या हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी लाल सिंह अंगरिया है. जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका जनवरी 2022 को ही खारिज कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया. अभी भी वो फरार चल रहा है.

बता दें कि मामले के शुरुआती अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक अमीर हमजा ने लाल सिंह अंगरिया की गिरफ्तारी के लिए सख्त कार्रवाई की थी. लेकिन वो फरार चल रहा था. अमीर हमजा के ट्रांसफर के बाद दूसरे अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू ने आरोपी लाल सिंह अंगरिया की जगह दूसरे शख्स मोतिया अंगरिया को 30 दिसंबर 2022 को जेल भेज दिया.

पिछले चार महीने जेल में बंद मोतिया अंगरिया की रिहाई के लिए अधिवक्ता सत्यव्रत ज्योतिषी लगातार प्रयास कर रहे थे. इस दौरान अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू को कई बार न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, लेकिन वे बचते रहे. आखिरकार न्यायालय ने मोतिया अंगरिया को जमानत दे दी है. आदेश में कहा गया कि दोनों व्यक्तियों का अलग-अलग आधार कार्ड है, नाम और पिता का नाम अलग है.

वहीं इस मामले में पीड़ित की पत्नी मुक्ता अंगरिया ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर असली अभियुक्त लाल सिंह अंगरिया को गिरफ्तार करने की मांग की है. इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू पर कार्रवाई करने की मांग की है.

चाईबासा: कोर्ट ने गोइलकेरा विजय जारीका हत्याकांड में जेल में बंद मोतिया अंगरिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाए है. न्यायाधीश ने जमानत देते हुए कहा है कि हत्या के आरोप में जेल में बंद शख्स और हत्याकांड के मुख्य आरोपी दोनों अलग-अलग शख्स हैं.

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दरअसल विजय जारीका की 4 अगस्त 2021 को हत्या हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी लाल सिंह अंगरिया है. जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका जनवरी 2022 को ही खारिज कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया. अभी भी वो फरार चल रहा है.

बता दें कि मामले के शुरुआती अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक अमीर हमजा ने लाल सिंह अंगरिया की गिरफ्तारी के लिए सख्त कार्रवाई की थी. लेकिन वो फरार चल रहा था. अमीर हमजा के ट्रांसफर के बाद दूसरे अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू ने आरोपी लाल सिंह अंगरिया की जगह दूसरे शख्स मोतिया अंगरिया को 30 दिसंबर 2022 को जेल भेज दिया.

पिछले चार महीने जेल में बंद मोतिया अंगरिया की रिहाई के लिए अधिवक्ता सत्यव्रत ज्योतिषी लगातार प्रयास कर रहे थे. इस दौरान अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू को कई बार न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, लेकिन वे बचते रहे. आखिरकार न्यायालय ने मोतिया अंगरिया को जमानत दे दी है. आदेश में कहा गया कि दोनों व्यक्तियों का अलग-अलग आधार कार्ड है, नाम और पिता का नाम अलग है.

वहीं इस मामले में पीड़ित की पत्नी मुक्ता अंगरिया ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर असली अभियुक्त लाल सिंह अंगरिया को गिरफ्तार करने की मांग की है. इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता गिरधारी साहू पर कार्रवाई करने की मांग की है.

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