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ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद पश्चिमी सिंहभूम में पहली गिरफ्तारी, सलमा की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई

ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद पश्चिमी सिंहभूम में पहली गिरफ्तारी हुई है. जिले के मझगांव थाना में सलमा खातून की शिकायत के पुलिस ने शेख निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है.

First arrest in West Singhbhum after making law on triple talaq
First arrest in West Singhbhum after making law on triple talaq
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Published : Jun 8, 2022, 5:47 PM IST

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझगांव निवासी को अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर अलग रहना महंगा पड़ गया. ट्रिपल तलाक मामले में कानून बनने के बाद जिले में पहली बार मझगांव थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- Triple Talaq Case: बेटी के जन्म से पिता नाराज, पत्नी को बोला "तलाक,तलाक, तलाक", प्रकरण दर्ज

मझगांव थाना में 33 वर्षीय सलमा खातून ने 4 फरवरी 2022 को चांडिल थाना अंतर्गत राजनगर कपाली के रहने वाले शेख निजामुद्दीन उर्फ निजाम के ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और ट्रिपल तलाक के मामले दर्ज कराए थे. जिसके बाद मझगांव पुलिस ने मंगलवार को पोस्ट ऑफिस चौक चाईबासा से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर प्रशांत गौरव ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मझगांव थाना में टीम का गठन किया गया था. जिसके बाद उन्हें मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा से गिरफ्तार किया गया. टीम में एसआई समीरुल जमा, मोहम्मद सरफराज समेत अन्य जवान शामिल थे. महिला सलमा खातून ने बताया कि पति शेख निजामुद्दीन उर्फ निजाम ने शादी के बाद छोटी मोटी बात पर भी लगातार लड़ाई झगड़ा करता था. साथ ही परिवार से दहेज लाकर देने के लिए दबाव बनाता था. कई साल सहने के बाद भी 2022 में उन्होंने हद पार करते हुए तलाक दे दिया.

सलमा ने कहा कि इस्लाम में तीन तलाक देने के बाद कोई भी पति पत्नी साथ नहीं रहते हैं. उन लोगों के बीच हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाता है. मेरा पति भी तीन तलाक कह कर हम से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया. लेकिन सरकार ने तीन तलाक मामले में सख्त कानून बनाया है. जिसमें पीड़िता को त्वरित न्याय और इंसाफ मिल सके. ऐसे ही कोई भी सिर्फ तीन तलाक कह कर रिश्ता नहीं तोड़ सकता. उन्हें उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए. इसलिए मझगांव थाना में मामला दर्ज कराएं हैं. जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुझे अब न्यायालय से इंसाफ की दरकार है. जिस प्रकार वह मेरे जिंदगी को बर्बाद किया उस प्रकार न्यायालय उन्हें सजा देकर मुझे इंसाफ दे.

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझगांव निवासी को अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर अलग रहना महंगा पड़ गया. ट्रिपल तलाक मामले में कानून बनने के बाद जिले में पहली बार मझगांव थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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मझगांव थाना में 33 वर्षीय सलमा खातून ने 4 फरवरी 2022 को चांडिल थाना अंतर्गत राजनगर कपाली के रहने वाले शेख निजामुद्दीन उर्फ निजाम के ऊपर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और ट्रिपल तलाक के मामले दर्ज कराए थे. जिसके बाद मझगांव पुलिस ने मंगलवार को पोस्ट ऑफिस चौक चाईबासा से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर प्रशांत गौरव ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मझगांव थाना में टीम का गठन किया गया था. जिसके बाद उन्हें मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा से गिरफ्तार किया गया. टीम में एसआई समीरुल जमा, मोहम्मद सरफराज समेत अन्य जवान शामिल थे. महिला सलमा खातून ने बताया कि पति शेख निजामुद्दीन उर्फ निजाम ने शादी के बाद छोटी मोटी बात पर भी लगातार लड़ाई झगड़ा करता था. साथ ही परिवार से दहेज लाकर देने के लिए दबाव बनाता था. कई साल सहने के बाद भी 2022 में उन्होंने हद पार करते हुए तलाक दे दिया.

सलमा ने कहा कि इस्लाम में तीन तलाक देने के बाद कोई भी पति पत्नी साथ नहीं रहते हैं. उन लोगों के बीच हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाता है. मेरा पति भी तीन तलाक कह कर हम से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया. लेकिन सरकार ने तीन तलाक मामले में सख्त कानून बनाया है. जिसमें पीड़िता को त्वरित न्याय और इंसाफ मिल सके. ऐसे ही कोई भी सिर्फ तीन तलाक कह कर रिश्ता नहीं तोड़ सकता. उन्हें उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए. इसलिए मझगांव थाना में मामला दर्ज कराएं हैं. जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुझे अब न्यायालय से इंसाफ की दरकार है. जिस प्रकार वह मेरे जिंदगी को बर्बाद किया उस प्रकार न्यायालय उन्हें सजा देकर मुझे इंसाफ दे.

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