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चाईबासाः जिले में सभी कार्यकारी एजेंसियां क्रियान्वित योजनाओं को एकरारनामा अवधि के अंदर करेंगी पूर्ण, डीसी ने दिए निर्देश - chaibasa news

पश्चिमी सिंहभूम में डीसी अरवा राजकमल ने जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा अवधि के अंदर ही कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं. जिला स्थित सभी अरवा राजकमल ने जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा अवधि के अंदर ही कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं.

DC Arva Rajkamal
डीसी अरवा राजकमल
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Published : Sep 3, 2020, 7:38 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा अवधि के अंदर ही कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं. जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसियों में एनआरईपी, लघु सिंचाई प्रमंडल, आर.ई.ओ चाईबासा/चक्रधरपुर, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और भवन प्रमंडल, झालको, जिला परिषद चाईबासा शामिल हैं.

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उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त सभी कार्यकारी एजेंसी विशेष केंद्रीय सहायता निधि, आकांक्षी जिला मद और अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत क्रियान्वित योजनाओं को एकरारनामा अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराते हुए कार्यालय की ओर से उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अधियाचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही क्रियान्वित योजनाओं में राशि की अधियाचन से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि जिले में विकास के कार्यों में तीव्रता लाने और तय समय में योजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य के लिए यह निर्णय लिया गया है. जिसमें समय अवधि के उपरांत विपत्र प्राप्त होने पर पी.डब्ल्यू.डी कोड के तहत एकरारित राशि की 10% राशि का कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा राशि से अधिक मापी विपत्र भुगतान के लिए अधियाचना स्वीकृत नहीं की जाएगी. कार्य की गुणवत्ता तय प्राक्कलन के मानक विशिष्टयों के अनुरूप किया जाना ही सुनिश्चित करेंगे.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा अवधि के अंदर ही कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं. जिला अंतर्गत स्थित सभी कार्यकारी एजेंसियों में एनआरईपी, लघु सिंचाई प्रमंडल, आर.ई.ओ चाईबासा/चक्रधरपुर, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और भवन प्रमंडल, झालको, जिला परिषद चाईबासा शामिल हैं.

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उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त सभी कार्यकारी एजेंसी विशेष केंद्रीय सहायता निधि, आकांक्षी जिला मद और अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत क्रियान्वित योजनाओं को एकरारनामा अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराते हुए कार्यालय की ओर से उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अधियाचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही क्रियान्वित योजनाओं में राशि की अधियाचन से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि जिले में विकास के कार्यों में तीव्रता लाने और तय समय में योजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य के लिए यह निर्णय लिया गया है. जिसमें समय अवधि के उपरांत विपत्र प्राप्त होने पर पी.डब्ल्यू.डी कोड के तहत एकरारित राशि की 10% राशि का कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में एकरारनामा राशि से अधिक मापी विपत्र भुगतान के लिए अधियाचना स्वीकृत नहीं की जाएगी. कार्य की गुणवत्ता तय प्राक्कलन के मानक विशिष्टयों के अनुरूप किया जाना ही सुनिश्चित करेंगे.

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