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Chaibasa Court Gave Justice: पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला

चाईबासा कोर्ट ने हत्या के साल भर पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर उसकी पत्नी का ही हत्या का आरोप था.

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Published : Apr 12, 2023, 5:20 PM IST

http://10.10.50.75//jharkhand/12-April-2023/jh-wes-01-in-the-case-of-the-murder-of-his-wife-the-court-sentenced-the-husband-to-contract-imprisonment-and-a-fine-of-10-thousand-image-jh10021_12042023153502_1204f_1681293902_424.jpg
Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त राउत बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढे़ं-Chaibasa Court Verdict: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंझारी थाना क्षेत्र में 12 मई 2022 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार मंझारी थाना में अभियुक्त राउत बिरूवा के खिलाफ 13 मई 2022 को भागाबिला गांव निवासी बीर सिंह बिरूवा की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था. घटना दिनांक 12 मई 2022 की शाम हुई थी.

पत्नी को राउत से घर सोता देख बीर सिंह करने लगा मारपीट बताया जाता है कि बीर सिंह बिरूवा की पत्नी सेवती बिरूवा राउत बिरूवा के घर में सोई हुई थी. इसी दौरान बीर सिंह बिरूवा सेवती बिरूवा को बुलाने के लिए राउत बिरूवा के घर पहुंचा था. इस दौरान बीर सिंह बिरूवा ने सेवती बिरूवा को राउत बिरूवा के घर में सोता देख गुस्से में सेवती बिरूवा के साथ मारपीट करने लगा.

राउत ने खटिया के पाया से मार कर की थी हत्याः इस क्रम में राउत बिरूवा ने खटिया के पाया से बीर सिंह बिरूवा के सिर पर मार दिया. जिससे बीर सिंह बिरूवा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरूवा की मृत्यु हो गई.अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने कांड के अभियुक्त राउत बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसलाः इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त राउत बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त राउत बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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मंझारी थाना क्षेत्र में 12 मई 2022 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार मंझारी थाना में अभियुक्त राउत बिरूवा के खिलाफ 13 मई 2022 को भागाबिला गांव निवासी बीर सिंह बिरूवा की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था. घटना दिनांक 12 मई 2022 की शाम हुई थी.

पत्नी को राउत से घर सोता देख बीर सिंह करने लगा मारपीट बताया जाता है कि बीर सिंह बिरूवा की पत्नी सेवती बिरूवा राउत बिरूवा के घर में सोई हुई थी. इसी दौरान बीर सिंह बिरूवा सेवती बिरूवा को बुलाने के लिए राउत बिरूवा के घर पहुंचा था. इस दौरान बीर सिंह बिरूवा ने सेवती बिरूवा को राउत बिरूवा के घर में सोता देख गुस्से में सेवती बिरूवा के साथ मारपीट करने लगा.

राउत ने खटिया के पाया से मार कर की थी हत्याः इस क्रम में राउत बिरूवा ने खटिया के पाया से बीर सिंह बिरूवा के सिर पर मार दिया. जिससे बीर सिंह बिरूवा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरूवा की मृत्यु हो गई.अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने कांड के अभियुक्त राउत बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसलाः इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त राउत बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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