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Chaibasa Court Justice: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला

चाईबासा कोर्ट ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने मामले में दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने आपसी विवाद में टांगी से काटकर अपनी भाभी की हत्या कर दी थी.

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Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment
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Published : Jul 1, 2023, 2:02 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी ने अपनी भी भाभी की हत्या कर दी थी. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की बातों पर गौर करते हुए हत्या के दोषी को सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें-मंत्री बन्ना गुप्ता को झटका, विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा कोर्ट ने किया खारिज

आरोपी ने टांगी से काट कर अपनी भाभी की हत्या कर दी थीः जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनन्दपुर थाना में 18 नवंबर 2020 को आरोपी सुकरा गगराई के विरुद्ध मारग्रेट गगराई (आरोपी की भाभी) की हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना आनन्दपुर गंझु टोला में 17 नवंबर 2020 की रात के लगभग 10 बजे हुई थी. जिसमें आपसी विवाद के कारण आरोपी सुकरा गगराई ने अपनी भाभी मारग्रेट गगराई की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ आनन्दपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामला दर्ज कराने के बाद चाईबासा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी सुकरा गगराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

घटना के ढाई साल के बाद पीड़ित पक्ष को मिला इंसाफः चाईबासा पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड की सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुकरा गगराई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है. लगभग ढाई साल के बाद पीड़ित पक्ष को अदालत से इंसाफ मिला है.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी ने अपनी भी भाभी की हत्या कर दी थी. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की बातों पर गौर करते हुए हत्या के दोषी को सजा सुनाई है.

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आरोपी ने टांगी से काट कर अपनी भाभी की हत्या कर दी थीः जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनन्दपुर थाना में 18 नवंबर 2020 को आरोपी सुकरा गगराई के विरुद्ध मारग्रेट गगराई (आरोपी की भाभी) की हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना आनन्दपुर गंझु टोला में 17 नवंबर 2020 की रात के लगभग 10 बजे हुई थी. जिसमें आपसी विवाद के कारण आरोपी सुकरा गगराई ने अपनी भाभी मारग्रेट गगराई की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ आनन्दपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामला दर्ज कराने के बाद चाईबासा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी सुकरा गगराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

घटना के ढाई साल के बाद पीड़ित पक्ष को मिला इंसाफः चाईबासा पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड की सुनवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुकरा गगराई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपए का जुर्माना लगाया है. लगभग ढाई साल के बाद पीड़ित पक्ष को अदालत से इंसाफ मिला है.

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