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Chaibasa Court Judgement: चाईबासा कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खेत जोतने के विवाद में आरोपी ने शख्स का काट दिया था सिर

हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने खेत जोतने के विवाद ने धारदार हथियार से एक शख्स की नृशंस हत्या कर दी थी.

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Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment
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Published : Apr 25, 2023, 8:29 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम की चाईबासा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई की. जिसमें अदालत ने हत्या मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. करीब चार वर्ष के बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला है.

ये भी पढे़ं-Chaibasa Court Gave Justice: पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला

खेत जोतने के विवाद में हुई थी हत्याः जानकारी अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेस्सबांध निवासी लुकना सुरीन की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जीतेन सुरीन के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2019 के अगस्त के महीने में मकई बोने से पहले खेत जोतने के क्रम में लुकना सुरीन और जीतेन सुरीन का विवाद हुआ था. जसमें आरोपी जीतेन सुरीन ने लुकना सुरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया था.

घर में घुसकर दउली से काट दिया था सिरः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिन करीब दोपहर 12 बजे लुकना सुरीन अपने घर पर खाट में सोया हुआ था. इसी दौरान जीतेन सुरीन उसके घर पहुंचा और दउली से काट कर लुकना सुरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया. जिससे लुकना सुरीन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने कांड के अभियुक्त जीतेन सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

सभी साक्ष्यों का अवलोकन कर कोर्ट ने सुनाया फैसलाः इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीतेन सुरीन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम की चाईबासा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई की. जिसमें अदालत ने हत्या मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. करीब चार वर्ष के बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला है.

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खेत जोतने के विवाद में हुई थी हत्याः जानकारी अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेस्सबांध निवासी लुकना सुरीन की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जीतेन सुरीन के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. वर्ष 2019 के अगस्त के महीने में मकई बोने से पहले खेत जोतने के क्रम में लुकना सुरीन और जीतेन सुरीन का विवाद हुआ था. जसमें आरोपी जीतेन सुरीन ने लुकना सुरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया था.

घर में घुसकर दउली से काट दिया था सिरः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिन करीब दोपहर 12 बजे लुकना सुरीन अपने घर पर खाट में सोया हुआ था. इसी दौरान जीतेन सुरीन उसके घर पहुंचा और दउली से काट कर लुकना सुरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया. जिससे लुकना सुरीन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने कांड के अभियुक्त जीतेन सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

सभी साक्ष्यों का अवलोकन कर कोर्ट ने सुनाया फैसलाः इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीतेन सुरीन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

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