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Chaibasa News: हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगा जुर्माना

पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा न्यायालय ने हत्या के मामले में पति पत्नी को सजा सुनाई है. ये घटना साल 2018 की है और हत्या आनंदपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. रमेश तिर्की की हत्या के आरोपी गुजरात फरार हो गए थे.

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Published : Apr 28, 2023, 8:05 PM IST

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा न्यायालय ने हत्या कर लाश को ठिकाने लगाकर गुजरात के सूरत भागने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये घटना 22 फरवरी 2018 की है. हत्या के बाद पति पत्नी गुजरात फरार हो गए थे.

इसे भी पढ़ें- Chaibasa Court Judgement: चाईबासा कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खेत जोतने के विवाद में आरोपी ने शख्स का काट दिया था सिर

डेढ़ वर्ष के बाद जब पति पत्नी गांव लौटे तो पुलिस ने जांच के क्रम में इस हत्या में शामिल अभियुक्त दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही सभी सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. जिसके आधार पर हत्याकांड की सुनवाई के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी.

क्या है मामलाः आनंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को घर में अकेला पाकर रमेश तिर्की अक्सर उसके साथ गलत हरकत किया करता था. 22 फरवरी 2018 को भी रमेश तिर्की ने महिला के साथ छेड़छाड़ किया. जिससे गुस्से में आकर महिला ने दरवाजा बंद करने वाली लकड़ी से रमेश के सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही रमेश तिर्की की मौत हो गई. जब महिला का पति अपने घर लौटा तो सामने देखा कि रमेश तिर्की का शव घर में पड़ा हुआ है. महिला ने अपने पति को सारी बात बताई. जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर रमेश तिर्की के शव को छिपाने के नीयत से कुंआनुमा खदान में शव को फेंक कर 24 फरवरी 2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गए.

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा न्यायालय ने हत्या कर लाश को ठिकाने लगाकर गुजरात के सूरत भागने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये घटना 22 फरवरी 2018 की है. हत्या के बाद पति पत्नी गुजरात फरार हो गए थे.

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डेढ़ वर्ष के बाद जब पति पत्नी गांव लौटे तो पुलिस ने जांच के क्रम में इस हत्या में शामिल अभियुक्त दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही सभी सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. जिसके आधार पर हत्याकांड की सुनवाई के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी.

क्या है मामलाः आनंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को घर में अकेला पाकर रमेश तिर्की अक्सर उसके साथ गलत हरकत किया करता था. 22 फरवरी 2018 को भी रमेश तिर्की ने महिला के साथ छेड़छाड़ किया. जिससे गुस्से में आकर महिला ने दरवाजा बंद करने वाली लकड़ी से रमेश के सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही रमेश तिर्की की मौत हो गई. जब महिला का पति अपने घर लौटा तो सामने देखा कि रमेश तिर्की का शव घर में पड़ा हुआ है. महिला ने अपने पति को सारी बात बताई. जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर रमेश तिर्की के शव को छिपाने के नीयत से कुंआनुमा खदान में शव को फेंक कर 24 फरवरी 2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गए.

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