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Chaibasa Court Justice: हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, चाईबासा कोर्ट ने 14 साल बाद सुनाया फैसला - पश्चिमी सिंहभूम न्यूज

चाईबासा कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने 14 साल पहले जमीन विवाद में तीन-धनुष से वार कर एक शख्स की हत्या कर दी थी. अदालत ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है.

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Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment
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Published : Aug 5, 2023, 1:50 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या के दोषियों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में जमीन विवाद में तीर-धनुष से हमला कर आरोपियों ने एक शख्स की हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ें-Jamshedpur ACB Action: चक्रधरपुर आरईओ कार्यालय का लेखा लिपिक रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार, एग्रीमेंट करने के एवज में मांगे थे 1 लाख 40 हजार

जमीन विवाद में आरोपियों ने की थी एक शख्स की हत्याः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोलायसाई हेस्सापी गांव में मुख्य आरोपी नरसिंह कराई घर बनवा रहा था. इसको लेकर कोलायसाई हेस्सापी गांव के रहनेवाले प्रधान केराई के साथ उसका जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद 25 मार्च 2009 की शाम 6:00 बजे प्रधान कराई, उसकी पत्नी चरवा कुई और उसका नाबालिग बेटा मजदूरी कर के अपने घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में घात लगा कर बैठे अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई ने तीर-धनुष से प्रधान केराई और उसके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया था. जिसमें प्रधान केराई की मौके पर मौत हो गई थी. जबकि उसके पुत्र ने भाग कर अपनी जान बचायी थी.

सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में काट रहे थे सजाः अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. साथ ही सभी साक्ष्यों को संग्रह कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. कोर्ट ने मामले में सभी साक्ष्यों पर गौर कर और गवाही के बाद शनिवार को धारा 302 में सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या के दोषियों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में जमीन विवाद में तीर-धनुष से हमला कर आरोपियों ने एक शख्स की हत्या कर दी थी.

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जमीन विवाद में आरोपियों ने की थी एक शख्स की हत्याः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोलायसाई हेस्सापी गांव में मुख्य आरोपी नरसिंह कराई घर बनवा रहा था. इसको लेकर कोलायसाई हेस्सापी गांव के रहनेवाले प्रधान केराई के साथ उसका जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद 25 मार्च 2009 की शाम 6:00 बजे प्रधान कराई, उसकी पत्नी चरवा कुई और उसका नाबालिग बेटा मजदूरी कर के अपने घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में घात लगा कर बैठे अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई ने तीर-धनुष से प्रधान केराई और उसके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया था. जिसमें प्रधान केराई की मौके पर मौत हो गई थी. जबकि उसके पुत्र ने भाग कर अपनी जान बचायी थी.

सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में काट रहे थे सजाः अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. साथ ही सभी साक्ष्यों को संग्रह कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. कोर्ट ने मामले में सभी साक्ष्यों पर गौर कर और गवाही के बाद शनिवार को धारा 302 में सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.

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