चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का मामला वर्ष 2021 का है. जिसमें अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करते हुए दोषी को सजा सुनाई है.
कराईकेला थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकीः मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना में आठ नवंबर 2021 को पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोको के विरुद्ध नबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. सात नवंबर 2021 को करीब तीन बजे बच्ची अपनी मां के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राम खैरूडीह गई थी. इस बीच शाम करीब 6:00 बजे जब बच्ची की मां शौच के लिए बच्ची को अकेला छोड़कर गई तभी अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको लड़की के पास आया और खाने का सामान खरीद देने के बहाने अपने साथ ले गया. इस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया थाः जब मामले की जानकारी मां को हुई तो उसने फौरन कराईकेला थाना पहुंच कर लिखित आवेदन दिया और आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी. एफआईर दर्ज होने के बाद चाईबासा पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
सभी साक्ष्यों को गौर कर अदालत ने सुनाई सजाः मामले में चाईबासा पुलिस सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में विशेष पोक्सो संख्या -01 / 2022 दिनांक- 16 जून 2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको को 25 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.