चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, घटना वर्ष 2021 में हुई थी. जिसमें आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारी जलगांव निवासी आरोपी 82 वर्षीय चोकरो तियू को सजा सुनाई है.
दो नवबंबर 2021 को हुई थी घटनाः घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारीजोल गांव निवासी अभियुक्त चोकरो तियू ने दो नवंबर 2021 की दोपहर नाबालिग बच्ची को और उसकी बहन को बहला-फुसलाकर घर से ले गया था और खेत ले जाकर दुष्कर्म किया था. इधर, काफी देर बाद जब दोनों बेटी घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे ढूंढने के लिए निकले. इस दौरान परिजनों ने खेत में बेटी को देखा. वहीं लड़की के परिजनों को देखकर आरोपी चोकरो तियू खेत से निकल के भाग गया.
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसलाः जिसके बाद परिजनों ने दोनों लड़की को घर ले जाकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया. तब जाकर आरोपी के खिलाफ परिजनों ने चाईबासा के मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अभियुक्त चोकरो तियू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. चाईबासा पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया है. जिसके आधार पर उक्त कांड के विचारण के क्रम में पोक्सो के तहत 17 अगस्त 2023 को चाईबासा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने धारा- 6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त चोकरो तियू को 22 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.